Chhapra: आगामी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवक युवतियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिला है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी 27 दिसम्बर 2020 और 10 जनवरी 2021 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जाएगा.

इस विशेष कैम्प में आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवक युवतियों के साथ जिनका नाम मतदाता सूची में नही है वैसे महिला पुरुष अपना नाम जुड़वा सकते है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी बीडीओ को निर्देश देते हुए आगामी 27 दिसम्बर 2020 और 10 जनवरी 2021 को अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर बीएलओ के उपस्थिति का भौतिक सत्यापन करते हुए रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

Chhapra: अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप मतदाता बनकर राज्य और देश हित मे अपने मतदान से एक अच्छी सरकार चुन सकते है. इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा. जिसके बाद आप मतदान कर सकेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन दिनों मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रक्रिया चल रही है. अगर आपकी उम्र एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष हो चुकी है. तो आज ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन दें.

आवेदन कैसे और कहा करें

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपने निवास स्थान के नजदीकी मतदान केंद की जानकारी प्राप्त करें. जिस मतदान केंद्र पर अपना नाम दर्ज करने के लिए आप आवेदन करेगे. आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रपत्र 6 को पूर्ण रूप से भरकर एवं फ़ोटो चिपकाए, प्रपत्र पर साफ अक्षरों में अपना नाम, पिता का नाम, आवास पता, मतदान केंद्र का नाम नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, उम्र के लिए साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न कर उस प्रपत्र को मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जमा करें.

निर्वाचन आयोग द्वारा नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी है. जहां आवेदक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है. इसके साथ साथ दर्ज नाम के सुधार की प्रक्रिया भी प्रारंभ है.

निर्वाचक नामावली सूची में नाम दर्ज होने के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. इसके लिए निर्वाचक को एक पहचान पत्र भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किया जाता है. जिसके आधार पर वह मतदान कर सकते है.

Chhapra: अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उसमें कोई गलती है तो आप उसे खुद सुधार सकते है. निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाता सूची में दर्ज नामो में हो रही गलती को देखते हुए एक नई तकनीक अपनाई है. जिससे मतदाता स्वयं मतदाता सूची में दर्ज नाम मे सुधार कर सकते है. साथ ही साथ इस तकनीक के तहत नए मतदाता बनने का मौका भी मिल रहा है.

निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार वोटर हेल्पलाइन नामक एप्प को लांच किया गया है. कोई भी android मोबाइल से playstore में जाकर voter helpline app को download कर सकते है. इस एप्प के माध्यम से कोई भी 18 वर्ष से अधिक की उम्र के युवक युवती अपना नाम स्वयं अपने क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते है. अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ वह अपनी उम्र, फोटो एवं आवास का प्रमाण देकर यह काम आसानी से कर सकते है.

साथ ही साथ मतदाता स्वयं मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम, उम्र, पता में सुधार खुद कर सकते है. जिसके लिए आवश्यक प्रमाण के साथ उसे उपडेट किया जा सकता है. इसके आलावे मतदाता अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतदाता सूची में एक जगह यानी क्रमबद्ध कर सकते है. हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्प में कार्य अवधि को सुनिश्चित कर दिया है. सुधार और नाम जोड़ने के कार्यो की तिथि निर्धारण होने के कारण एप्प के शुरू होते ही उल्टी गिनती में चल रही घड़ी दिखती है जो यह बता रही है कि सिर्फ इतने दिनों तक ही यह कार्य संपादित किया जा सकता है.

निर्वाचन आयोग की इस पहल से न सिर्फ मतदाताओं को अपने नाम, उम्र, फोटो और पता में सुधार खुद करने का मौका मिल रहा है बल्कि इस प्रक्रिया से काफी हद तक वोटर लिस्ट की अशुद्धियां भी दूर होगी. वोटर को बीएलओ के पास चक्कर लगाने और फॉर्म भरने से भी छुटकारा मिल गया है.

Chhapra: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1 सितंबर से अभियान चलाकर मतदाता सूची लोगों को जोड़ा जाएगा. जिसे लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता किया.

उन्होंने बताया कि निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 सितंबर को होगा. 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लोग मतदाता सूची के लिए आवेदन करेंगे. इन 2 महीने के बीच 13 सितंबर, 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची सुधार किया जाएगा. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस अभियान में युवा निर्वाचकों, दिव्यांग मतदाताओं, प्रवासी भारतीय का निबंधन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करना और सेक्स रेश्यो में सुधार करने पर विशेष ध्यान रहेगा.

उन्हीने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकते है. नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र 6, प्रवासी भारतीयों के लिए प्रपत्र 6क, नाम विलोपित हेतु प्रपत्र 7, सुधार हेतु प्रपत्र 8, मतदाता केंद्र परिवर्तन हेतु प्रपत्र 8क भर के आवेदन दे सकते है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पुनरीक्षण अवधि के लिए नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है. हेल्पलाइन नंबर 06152-231022 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है. विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम का जिला स्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के माध्यम से SVEEP अभियान चलाया जाएगा.