Chhapra: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों के विरूद्ध प्राप्त परिवादों को गम्भीरता से लिया जाय और जाँच कर उसका त्वरित निष्पदान किया जाय ताकि किसी गरीब का हकमारी नहीं हो. उक्त निर्देश जिलाधिकारी डाॅ0 निलेश रामचन्द्र देवरे ने समाहरणालय सभागार में आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक कर अधिकारियों को दिया.
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न का एक साथ निःशुल्क वितरण राशन कार्ड धारियों के लिए कराया जा रहा है. इसमें किसी भी तरह की अनियमितता पायी जाने पर दूकानों का अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ-साथ संबंधित दूकानदार के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाय. इसमें अगर किसी अधिकारी की संलिप्ता पायी जाएगी या उनके विरूद्ध शिकायत पायी जाने पर भी कार्रवायी सुनिश्चित होगी. जिलाधिकारी के द्वारा सभी एमओ को नियमित रूप से दूकानों की जाँच करने का आदेश देते हुए कहा गया कि लाभार्थियों से मिलकर भी उनसे खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करें.
बैठक में जिलाधिकारी का सबसे ज्यादा बल परिवादों पर रहा. जिलाधिकारी के द्वारा विगत जनवरी माह से मई माह तक प्राप्त सभी परिवाद पत्रों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्रवाई हुयी कि जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से माँगी गयी. इसके अतिरिक्त एमओ द्वारा किये गये जाँच एंव पायी गयी अनियमितता के विरूद्ध उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई हुयी, इससे संबंधि जानकारी भी माँगी गयी. जिलाधिकारी के पुछने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सारण जिला के तीनों अनुमण्डलों में एडीएसओ का पद रिक्त है और 12 प्रखण्डों में एमओ भी नहीं है. जिलाधिकारी ने कहा कि क्या इसके लिए विभाग को पत्र लिखा गया है. इससे संबंधित संचिका जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की.
नये राशन कार्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा सभी तीनों अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर लम्बित आवेदनों के विरूद्ध राशन कार्ड निर्गत किया जाय. सभी एमओ को निदेश दिय गया कि अपने-अपने क्षेत्र के डीलरों के साथ भ्रमण कर यह देख लें कि राशन कार्ड केवल योग्य पात्रताधारी को ही मिला हो. अगर गैर पात्रताधारी को राशन कार्ड निर्गत है तो उसे रद्द कराने की अनुशंसा करें.
जिलाधिकारी ने कहा कि इमानदारी से कार्य करें. अगर कोविड के कारण किसी डीलर की मृत्यु हुयी है तो अनुकम्पा के आधार पर उसके परिजन को दस दिनों के अन्दर दूकान की अनुज्ञप्ति दी जाय.
अपर समाहत्र्ता, डाॅ गगन ने कहा कि अगर चावल की गुणवत्ता में शिकायत है तो तुरन्त कार्रवाई की जाय और चावल का वह बोरा संबंधित पैक्स को वापस कर दिया जाय और इसकी जानकारी क्वालिटी कन्ट्रोल, एजीएम और मुझे भी दिया जाय. किसी भी हाल में खराब चावल का वितरण लाभुकों को न किया जाय. टास्क फोर्स की बैठक में अपर समाहत्र्ता-सह-जिला प्रबंधक एसएफसी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एमओ उपस्थित थे.