सारण जिला में इंटरनेट सेवा को बंद करने के आदेश, 6 से 8 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा ऑर्डर

सारण जिला में इंटरनेट सेवा को बंद करने के आदेश, 6 से 8 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा ऑर्डर

Chhapra: सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में युवकों की पिटाई और एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण और अब नियंत्रण में बनी हुई है। क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है.

गृह विभाग ने जिला प्रशासन के इनपुट के आधार पर इस मामले में सोशल मीडिया साइट्स पर भड़काऊ जानकारी शेयर करने से विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है.

गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सारण जिले में 6 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक इन्टरनेट सेवा बंद रहेगी. इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत अन्य सोशल साइट्स पर सामग्री अपलोड नहीं की जा सकेगी.

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