मढ़ौरा प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव: पंचायती राज अधिनियम के तहत चर्चा एवं मतदान के लिए होगी तिथि निर्धारित

मढ़ौरा प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव: पंचायती राज अधिनियम के तहत चर्चा एवं मतदान के लिए होगी तिथि निर्धारित

Chhapra: प्रखंड प्रमुख मढ़ौरा के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आज जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी 30 सदस्य उपस्थित हुए।

यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 44(3) के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव की प्रक्रिया लेकर आहुत की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर जिलाधिकारी की उपस्थिति में दर्ज कराई गई।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी सदस्यों से अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों के संबंध में शपथपत्र लिया गया। पंचायतीराज अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जायेगी। निर्धारित तिथि को आहुत बैठक में सदस्यगण लगाये गए आरोपों के मेरिट पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के उपरांत मतदान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय होगा।

बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विधि शाखा प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मढ़ौरा भी उपस्थित थे।

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