Chhapra: आगामी 15 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी-सह उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर परीक्षा संपन्न कराने का निदेश दिया गया।
इस संबंध में स्पष्ट कहा गया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। ये बातें अपर समाहर्ता सारण, मो0 मुमताज आलम ने स्थानीय प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलेरी में आयोजित ब्रीफिंग में दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी होगी।
अपर समाहर्ता सारण ने परीक्षा के संचालन की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु सारण जिला में 67 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। जिसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र में 52 (छात्र के लिए 34 एवं छात्रा के लिए-18 केंद्र), सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र में छात्रा से लिए 06 एवं मढ़ौरा अनुमंडल क्षेत्र में छात्रा के लिए 09 परीक्षा केन्द्र शामिल है। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की कुल संख्या -75524 है। जिसमें सदर अनुमंडल में 57961, मढ़ौरा अनुमंडल में -11362 एवं सोनपुर अनुमंडल में 6201 परीक्षार्थी हैं।
परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। प्रथम पाली पूर्वाहन 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक होगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बोर्ड के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल/महिला पुलिस बल स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी-सह- उड़नदस्ता दण्डाधिकारी/सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल पर अवस्थित होंगे एवं परीक्षा की समाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में जूता-मोजा पहन कर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत, उनके प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेने देंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर सी. सी. टी. वी लगाया जाएगा ताकि बाहर से परीक्षा में बाधा पहुँचाने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों की विडियोग्रॉफी कराने का निर्देश दिया गया।
सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे परीक्षार्थियों के लिए सिटिंग प्लान बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे। सिटिंग प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावा परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। एक बेंच पर दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे। 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में न्यूनतम दो वीक्षक रहेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लू टूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस, आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईट की व्यवस्था कराने का भी निदेश दिया गया।
कदाचार के आरोप में पकड़े जाने पर अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके सफल संचालन हेतु सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाएँगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों को 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस परीक्षा के अवसर पर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका दूरभाष संख्या- 06152-242444 है। यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से संध्या 05:30 बजे तक कार्यरत रहेगा।