शराबकांड: आपूर्तिकर्ता मंगल राय को एसआईटी ने दिल्ली से किया गिरफ्तार

शराबकांड: आपूर्तिकर्ता मंगल राय को एसआईटी ने दिल्ली से किया गिरफ्तार

Chhapra: सारण जिले के इसुआपुर, मशरख एवं अन्य थानों में दिनांक-13/14.12.2022 एवं अन्य तिथियों को मिलावटी शराब से हुए संदिग्ध मृत्यु एवं बिमार हुए व्यक्तियों के संदर्भ में घटित घटना में होम्योपैथिक दवा, रसायन से मिलावटी शराब निर्माण हेतु आपूर्तिकर्त्ता मंगल राय को सारण एस०आई०टी० ने दिल्ली के सागरपुर से गिरफ्तार किया है।  गिरफ्तार मंगल राय मद्यनिषेध के कांडों में पूर्व में भी जेल जा चुका है।

सारण पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि इसुआपुर, मशरख एवं अमनौर तथा अन्य थानों में मिलावटी शराब पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु एवं बिमार होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित एस०आई०टी० द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजेश सिंह उर्फ डाक्टर एवं मंगल राय, पिता स्व० रामदहिन राय, सा०—-अगोथर, थाना-इसुआपुर, जिला- सारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से शराब निर्माण हेतु होम्योपैथिक दवा / रसायन ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से मंगाकर विभिन्न वेण्डरों के पास वितरण करवाता है।

उपरोक्त लोगों के द्वारा दिनांक- 11.12.2022 को होम्योपैथिक दवा / रसायन का खेप ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से मंगाकर राम बाबू महतो एवं अन्य के पास वितरित किया गया जिसके मिश्रण से तैयार शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु एवं बिमार होने का तथ्य अनुसंधान में प्रकाश में आयी है।

घटना के बाद मंगल राय गिरफ्तारी से बचने हेतु दिल्ली में छुपे होने की आसूचना पर गठित एस0आई0टी0 के सदस्य को दिल्ली भेजकर दिल्ली स्थित सागरपुर से गिरफ्तार किया गया। राजेश सिंह उर्फ डाक्टर एवं रामबाबू महतो को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

इस कांड में संलिप्त चिन्हित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस०आई०टी० द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है।

» गिरफतार अपराधकर्मी का नाम / पता :-
01. मंगल राय, पिता स्व० रामदहिन राय, सा०-अगोथर, थाना- इसुआपुर, जिला- सारण।
» गिरफ्तार अभियुक्त मंगल राय का अबतक ज्ञात आपराधिक इतिहास :-
01. मशरख थाना कांड संख्या-102/17 दिनांक- 13.04.17 धारा-272 / 273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) / 38 / 41 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम।
02. मशरख थाना कांड संख्या-203 / 18, दिनांक 21.06.18 धारा-30/30 (ए) / 38 / 41 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम ।
03. मशरख थाना कांड संख्या-267 / 18, दिनांक 06.08.18, धारा-272 / 273 भा0द0विp एवं 30/ 30 (ए)/38/41 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम।
04. इसुआपुर थाना कांड संख्या-176 / 17, दिनांक- 10.09.17 धारा-30/38/41 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम-16
05. इसुआपुर थाना कांड संख्या-134 / 18, दिनांक- 11.09.18 धारा-30 / 38 / 41 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम-16।
06. इसुआपुर थाना कांड संख्या-89 / 14, दिनांक- 12.08.14, धारा-272 / 273 भा0 द0 वि0 एवं 47 (ए) बिमार मद्यनिषेध अधि0।
07. तरैया थाना कांड संख्या-295/16 दिनांक-25.12.16 धारा-272 / 273 / 34 भा0द0वि0 एवं 30 (ए) / 38 / 41 बिहार उत्पाद अधिनियम-16
08. तरैया थाना कांड संख्या-246/17 दिनांक- 14.09.17 धारा-272 / 273 भा0द0वि0 एवं 30 (ए) / 38 / 41 बिहार उत्पाद अधिनियम-16
09. तरैया थाना कांड संख्या-266 / 21, दिनांक-18.08.21 धारा-30(ए) बिहार उत्पाद अधिनियम-16।

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