नर्सिंग कोर्सो में आइएनसी की मान्यता जरुरी नही

नर्सिंग कोर्सो में आइएनसी की मान्यता जरुरी नही

Chhapra: इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आइएनसी) से संबंधता नर्सिंग कोर्सो के संचालन के लिए जरूरी नही है. आइएनसी एक्ट के अनुसार किसी भी राज्य सरकार द्वारा गठित नर्सिंग काउंसिल अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय द्वारा की गयी डिप्लोमा एवं डिग्री को आइएनसी द्वारा स्वत: संबंधता प्राप्त  माना जाएगा.  डिप्लोमा एवं डिग्री को आइएनसी से मान्यता लेने का प्रावधान नही है.

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आइएनसी को नर्सिंग कोर्से संचालन कर रहे संस्थानों को मान्यता देने का कोई अधिकार नही है. वर्ष 2019 में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आइएनसी के विरुद्ध दायर याचिका में यह फैसला सुनाया गया था कि यदि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार उपचर्या परिषद् एवं विवि द्वारा किसी छात्र का निर्गत किया गया डिप्लोमा एवं डिग्री उस विद्यार्थी को अनुच्छेद 19 (1) जी के अंतगर्त यह मौलिक अधिकार देता है कि यह भारतवर्ष में कही भी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य करने का अधिकार रखते है.

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें