27 से 31 अगस्त तक आयोजित होगी फौकनिया एवं मौलवी की परीक्षा

27 से 31 अगस्त तक आयोजित होगी फौकनिया एवं मौलवी की परीक्षा

Chhapra: बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि वर्ग फौकनिया एवं मौलवी की परीक्षा-2018 छपरा शहर के सात परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी जिसमें 2,131 परीक्षार्थी भाग लेंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि फौकनिया के लिए तीन परीक्षा केन्द्र बनायें गये है. जिसमें जिला स्कूल, गाँधी उच्च विधालय, दौलतगंज, साधुलाल पृथ्वीचन्द उच्च विधालय छपरा शामिल है. जबकी मौलवी की परीक्षा के लिए डॉ सैयद महमूद उर्दू बालिका उच्च विधालय दहियांवा, महमूद चौक, मदरसा मोहमदियां, छोटा तेलपा, मदरसा फैयाजूल उलूम दादा साहेब मजार, नबीगंज, एवं अब्दुल क्यूम अंसारी उच्च विधालय छपरा को परीक्षा केन्द्रा बनाया गया है. फौकनिया एवं मौलवी परीक्षा-2018 दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली पूर्वाह्न 08ः45 बजे से 12ः00 बजे मध्य तक एवं दूसरी पाली अपराह्न 2ः00 बजे से 5ः15 तक संचालित होगी. सभी पालियों में 15 मिनट का आरंभिक समय परीक्षार्थियों को प्रश्नों को पढ़ने एवं समझने के लिए दिया गया है.

उन्होंने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल, महिला पुलिस आदि की प्रतिनियुक्ती कर दी गयी है. सभी पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुॅचकर स्थान ग्रहण कर लेंगे तथा समाप्ति के उपरांत उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे. उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक, केन्द्र के मुख्य द्वार पर सीट प्लान की प्रति लगवा देगें ताकि परीक्षार्थियों की किसी प्रकार का परेशानी न हो.

परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँच के उपरांत ही परीक्षा कक्ष में प्रवेष करने दिया जाएगा. परीक्षा कक्ष मे किसी तरह का मोबाईल फोन, चिट-पूर्जा, कॉपी-किताब, चाकू, माचिस, ब्लेड इत्यादि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केन्द्राधीक्षक को परीक्षा में संलग्न सभी षिक्षक एवं कर्मी का पहचान पत्र निर्गत करने का आदेश दे दिया गया है ताकि निरीक्षण के क्रम में वे प्रस्तुत कर सकें. केन्द्र पर सामूहिक नकल पायी जाने की स्थिति में संबंधित केन्द्राधीक्षक और वीक्षक एवं अन्य संबंधित को जिम्मेवार माना जाएगा. कदाचार की आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों/परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरु़द्ध बिहार विधालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत् कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा के शांतिपूर्ण वातावरण में संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के कार्यालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष संख्या-06152-242444 है जिसपर परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित किसी भी तरह का सूचना परीक्षा दिवस पर प्रातः 7ः30 बजे से संध्या 5ः30 बजे तक दिया जा सकता है. नियंत्रण कक्ष की वरीय प्रभार में प्रेमचन्द्र झा, महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, छपरा मोबाईल न0-9931423416 रहेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा ने बताया कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों पर 100 मीटर की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगा.

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