छपरा: विधान परिषद् निर्वाचन शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक तैयारी कर ली गयी है. निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि स्नातक निर्वाचन में भी मतदाता को मतदान के पूर्व ईपिक प्रस्तुत करना अनिवार्य है. जो मतदाता अपरिहार्य कारणो से ईपिक प्रस्तुत नहीं कर सकते है. वे नव वैकल्पिक दस्तावेजो मंे से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते है.
आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशो के आलोक में वैसे मतदाता जिनके पास ईपीक नहीं है, वे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे
(1) पासपोर्ट
(2) ड्राईविंग लाईसेंस
(3) पैनकार्ड
(4) शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र
(5) यूनिर्वसिटी द्वारा निर्गत डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र
(6) विकलांगता का मूल प्रमाण पत्र
(7) राज्य एवं भारत सरकार, निजी क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत सेवा परिचय पत्र
(8) आधार कार्ड अथवा विधायक, सांसद एवं विधान परिषद् सद्स्य को निर्गत पहचान पत्र से भी आप मतदान कर सकते है.
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