Chhapra: सारण जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित पहला मरीज मिला है. जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने की है. जिला प्रशासन ने त्वरित करवाई करते हुए इसुआपुर प्रखंड के संक्रमित गाँव के 3 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र को सील कर दिया है. साथ ही आने और जाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गयी है.
जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दो पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखेंगे. यह भी बताया गया है कि पूरे क्षेत्र को सैनेटाइज किया जाए साथ ही साथ इसकी पूरी निगरानी की जाए.
क्वॉरेंटाइन वार्ड में व्यवस्था को किया गया दुरुस्त
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने तथा बचाव के लिए सदर अस्पताल परिसर में जीएनएम स्कूल को क्वॉरेंटाइन वार्ड बनाया गया है. जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमित पॉजिटिव मरीज के परिजनों तथा रिश्तेदारों को लाकर भर्ती किया गया है.
साथ ही आइसोलेशन वार्ड में तैनात कर्मचारियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
7 किलोमीटर की दूरी तक “बफर जोन” घोषित
संक्रमित गांव की परिधि से लेकर सात किलोमीटर की दूरी तक “बफर जोन” घोषित किया गया है. डीएम ने इसुआपुर के बीडीओ तथा अंचल पदाधिकारी को आदेश दिया है कि पंचायत को चारों तरफ से सील कर आवागमन को पूरी तरह बाधित कर दे और अगले आदेश तक उस गांव को क्वानटाइनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. सभी सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठान एवं मार्गो को अगले आदेश तक बंद करने को कहा गया है.
गांव को संक्रमण मुक्त करने का आदेश
डीएम ने गांव को संक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है. जिला मलेरिया पदाधिकारी को संक्रमण मुक्त करने के कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है क्वरेंटाइनमेंट जोन में रहने वाले सभी परिवारों की गहन निगरानी की जा रही है.
डोर टू डोर पहुंचेगा राशन
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि इस गांव के सभी परिवारों को आवश्यक राशन सामग्री डोर टू डोर पैकेट तैयार कर आपूर्ति की जाए. इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. बफर जोन में आने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी एवं निजी सहित अन्य चिकित्सकीय संस्थाओं को सूचीबद्ध करते हुए बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की जांच कर सूचना नियमित रूप से प्राप्त करने का भी सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है.