नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया।
याचिका में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून, 2022 को बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका अखिलेश कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह अधिसूचना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में सात बिंदु हैं। आखिरी बिंदु में कहा गया है कि क्या बिहार सरकार की यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के अभिराम सिंह के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है।