पैन से आधार 31 मार्च तक नहीं जुड़ा तो निष्क्रिय हो जाएगा: आयकर विभाग

पैन से आधार 31 मार्च तक नहीं जुड़ा तो निष्क्रिय हो जाएगा: आयकर विभाग

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं के एक परामर्श जारी किया है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए यह काम की खबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि मार्च, 2023 तक आधार कार्ड से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग की ओर से जारी एक परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

विभाग ने जारी परामर्श में कहा है कि अब इसमें देर मत कीजिए। अपने पैन को आज ही आधार से लिंक कराये। ऐसा करना जरूरी है। जो अनिवार्य है, वह आवश्यक है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। इस कैटगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो उसे आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे। अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो आयकर रिटर्न नहीं भर पाएगा। उसका पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। साथ ही उसका हाई रेट पर टैक्स कटेगा। इसके साथ ही करदाताओं को टैक्सपेयर को अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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