New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने विवादित जमीन को राम मंदिर को दे दी है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने के आदेश दिए है. सुन्नी वफ्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
वही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है.
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