छपरा: मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केन्द्रों पर आकर अभिभावक भीड़ न लगाएं. इससे न केवल परीक्षार्थियों को कठिनाई होती है बल्कि यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ-साथ विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होती है. उक्त बातें सारण के जिलाधिकारी डीएम दीपक आनंद ने कही. उन्होंने कहा है कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर अभिभावकों की भीड़ ज्यादा होगी वहां अभिभावकों को गिरफ्तार कर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा. साथ ही ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी.
यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के निर्देश
डीएम ने कहा कि तीनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैट्रिक परीक्षा के मद्देनजर अपने-अपने अनुमंडल में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक ट्रैफिक प्लान तैयार कर उसका अनुमोदन कराएंगे. परीक्षा केन्द्रों पर स्काउट गाइड एवं एनसीसी कैडरों की भी सहायता परीक्षार्थियों की तलाशी के दौरान ली जाएगी.
55 केन्द्रों पर 77362 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू
तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों ने परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से परीक्षा समाप्त होने तक की अवधि परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है.
CCTV एवं वीडियो कैमरा से रखी जाएगी नजर, मोबाइल पर प्रतिबन्ध
मैट्रिक परीक्षा में भी परीक्षार्थी CCTV एवं विडियो कैमरा की नजर में रहेंगे. डीएम ने सभी केन्द्राधीक्षकों को सख्त निदेश दिया है कि सभी केन्द्राधीक्षक, वरीय पदाधिकारी एवं स्टेटिक दण्डाधिकारी परीक्षा हाॅल में प्रवेश के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की जांच कराना सुनिश्चित करें. साथ ही केन्द्राधीक्षक परीक्षा होने से पूर्व केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाना सूनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश नहीं करेंगे. मोबाईल इत्यादि उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.