Chhapra: नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। ऐसे में मतदान करने के लिए जरूरी मतदाता पहचान पत्र के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ अन्य दस्तावेजों को भी दिखा कर मतदान करने की सुविधा दी है। जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे इन दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा कर अपना मतदान कर सकेंगे।
यदि आपके पास EPIC नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं।
आधार कार्ड
आयकर पहचान-पत्र ( PAN Card);
बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक;
ड्राइविंग लाईसेंस
श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड,
फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; एम.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड;
पासपोर्ट;
सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र;
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी/ विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्रा
राज्य केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके
कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों / विधायकों/पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि;
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक / पेंशन अदायगी आदेश / भूतपूर्व सैनिक की विधवा / आश्रित प्रमाण-पत्र / वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश; फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेस;