जिला में लागू भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर भी रहेगी प्रभावी रोक: डीएम

जिला में लागू भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर भी रहेगी प्रभावी रोक: डीएम

लोक सभा आम निर्वाचन -2024 के अवसर पर शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु अग्नेयास्त्रों के सत्यापन तथा जमा कराने को लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को दिया स्पष्ट निदेश

जिला में लागू भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर भी रहेगी प्रभावी रोक: डीएम

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी सारण अमन समीर के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लोक सभा आम निर्वाचन -2024 के अवसर पर निर्वाचन प्रकिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अग्नेयास्त्रों के सत्यापन एवं जमा कराने,अवैध हथियार/कारतूस एवं विस्फोटक पदार्थों को जप्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई का निदेश दिया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव घोषणा के तुरंत बाद सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति, शस्त्र एवं कारतूस की जाँच कराने, शस्त्रों को भौतिक सत्यापन तथा जमा करने, अवैध हथियार, विस्फोटक पदार्थ को जब्त करने का निदेश पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। वाहनों की जाँच में सतर्कता बरतने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही इस बात का ध्यान रखने को कहा गया कि असामाजिक तत्वों अथवा शस्त्र, कारतूस को राज्य के बाहर से परिवहन नहीं किया जा सके। बताया गया कि आसूचनाओं का संग्रहण किया जाय ताकि शस्त्रों के अवैध निर्माण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सीआर.पी.सी. की धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी शस्त्र एवं कारतूस प्रतिष्ठानों की जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उनका स्टॉक अद्यतन रखा गया है। जाँच के दौरान उनके पूर्ववृत्त, अनियमितता में अद्यतन संलिप्तता, व्यवसायिक लेन-देन में विचलन तथा राजनीतिक झुकाव पाये जाने के स्थिति में चुनाव अभियान के दौरान उनके प्रतिष्ठान की कड़ी जाँच करते हुए उनपर निगरानी रखी जाय।

विशेष अभियान चलाकर गैर अनुज्ञप्त शस्त्रों एवं कारतूसों को पता लगाकर उसे जब्त किया जाय। संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा बिना लाइसेंस हथियार, गोला बारुद के स्वदेशी निर्माताओं अथवा मभूमिगत हथियार कारखानों के स्थानों की नियमित गहन तालाशी एवं जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी अथवा वाहनों की जब्ती सख्ती से किया जाय।

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