क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक 28 अगस्त को आयोजित होगी
Chhapra: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष सह आयुक्त, सारण सर्वानन एम. के निर्देशालोक में बताया गया कि सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अगली बैठक 28 अगस्त सोमवार को 11.00 बजे पूर्वाहन में आयुक्त, सारण प्रमंडल के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जायेगी।
बताया गया कि विहित प्रपत्र में आवेदक परमिट हेतु आवेदन, विहित शुल्क की पूर्ण राशि के चालान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ दिनांक 17.08.2023 के अपराहन 4.00 बजे तक परिवहन विभाग के VAHAN CITIZEN PORTAL पर Online आवेदन दे सकते हैं, एवं उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय के आवेदन पेटिका में दिनांक 17.082023 के अपराहन 5.00 बजे तक जमा करेंगे। आवेदित मार्ग 3 या तीन से अधिक प्राधिकार क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
प्राधिकार क्षेत्र से पटना जाने वाली बसों को हाजीपुर होकर जाने के लिए स्टेज कॅरेज परमिट हेतु आवेदन नहीं दिया जाएगा। प्रकाशित कार्यवली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 18.08.2023 से दिनांक ता स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक की तिथि दिनांक 28.08.2023 को निर्धारित समय पर आवेदक एवं आपत्तिकर्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ वांछित होगी।
सुनवाई हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता कोविड़ के संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। पूर्व से परमिटधारी वाहन स्वामी संबंधित वाहन के नए समय-सारणी हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ पूर्व में निर्गत परमिट की छायाप्रति एवं उक्त परमिट के प्रत्यर्पण हेतु शपथ पत्र भी आवेदन के साथ आवेदन पेटीका में जमा करना सुनिश्चित करें। बताया गया कि नोट-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से निर्गत स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से 6 माह के बाद ही किया जाएगा।
इस विषय पर उस प्राधिकार, विभाग एवं सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशादि प्रभावी होंगे। परिवहन विभाग के पत्रांक 5518 दिनांक 02.09.2021 के आलोक में दिनांक 09.02.2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार के बैठक में नीतिगत मामले-2 के अन्तर्गत परमिट संबंधी आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले। निम्नांकित कागजातों एवं शुल्क को संलग्न करना अनिवार्य है। नया स्टेज कॅरेज परमिट हेतु Online आवेदन में वाहन का निबंधन पुस्त (व्हील बेस, बैठान क्षमता एवं मॉडल वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो) अद्यतन कर भुगतान का प्रमाण पत्र रसीद, अद्यतन बीमा कागजात. दुरुस्ती प्रमाण पत्र, समय-सारणी (छः प्रति में), कुल दूरी एवं मार्ग संख्या सहित मार्ग का नक्सा (अन्तक्षेत्रीय मार्ग हेतु), वाहन स्वामी का पासपोर्ट साईज का एक फोटो मतदाता 1 पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की प्रति खाताधारक का नाम सहित), आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं अधिभार शुल्क की राशि, वाहन स्वामी का शपथ पत्र जिसमें वाहन परमिट से आवृत है अथवा परमिट से आवृत नहीं हैं का स्पष्ट उल्लेख हो ।
आवेदन के साथ अपलोड करने वाले सभी कागजात अद्यतन एवं वाहन स्वामी द्वारा स्वहस्ताक्षरित रहे। सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। समय-सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओवरराईटिंग नहीं होना चाहिए। समय-सारणी 24 घंटे (रेलवे के समय-सारणी के अनुरूप) के प्रारूप होना चाहिए। आवेदन पत्र पर वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर निश्चित रूप से अंकित किया जाय। आवेदन में अधिसूचित मार्ग की संख्या का अंकन स्पष्ट रूप में होना आवश्यक है। समय-सारणी पर वाहन स्वामी का नाम, हस्ताक्षर, वाहन संख्या, मार्ग संख्या एवं मार्ग जिन प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ते हैं, उन प्राधिकारों के नाम का स्पष्ट रूप से अंकन होना आवश्यक है। स्टेज कॅरेज परमिट नवीकरण हेतु उपरोक शर्तों के अनुसार आवेदन एवं शुल्क के साथ हार्ड कॉपी आवेदन- पेटीका में जमा करने हेतु निदेशित किया गया।