पटना: बिहार में दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकाले जाएं.
बता दें कि जस्टिस शिवा जी पांडेय ने दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद परिणाम सुरक्षित रखा था. बुधवार को याचिकाओं पर फैसला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश मुख्य परीक्षा के लिए हैं
कोर्ट के इस फैसले के बाद दारोगा भर्ती की प्रक्रिया में विलंब होने की आशंका है.
बताते चलें कि बिहार में दारोगा की भर्ती के लिए पीटी के बाद मेंस की परीक्षा ली गई थी. बिहार में दारोगा की भर्ती के लिए पीटी परीक्षा 11 मार्च और 15 अप्रैल को आयोजित करवाए गए थे. 29,359 कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्वालिफाई कर पाए थे. एसआई मेंस की परीक्षा 22 जुलाई को हुई थी. इनमें 10,161 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं.
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