नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का होगा प्रचार-प्रसार: एडीएम

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का होगा प्रचार-प्रसार: एडीएम

छपरा: नगर परिषद् सभागार में जिला जनसम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम की दो दिवसीय नुक्कड़ नाटक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हुआ.

कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्जवलित कर अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम बिहार राज्य में प्रभावी हुआ है. इस अधिनियम में किसी भी शिकायत की सुनवाई 60 दिनों के अंदर होना है. अधिनियम के तहत सिर्फ आरटीपीएस, न्यायालय में विचाराधीन परिवाद एवं नौकरी संबंधी मामले का शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पाएगा. इसके अन्तर्गत 42 विभागों के परिवादो की सुनवाई के लिए कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है.

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी श्री श्याम किशोर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस अधिनियम का व्यापक प्रचार करने का आह्वान किया तथा इस अधिनियम का लाभ जन-जन तक पहुंच सके. विशिष्ट अतिथि के रूप में आये वरिष्ठ कलाकार उदय नारायण सिंह ने इस अधिनियम की जानकारी दी तथा तमाम लोगो को इस अधिनियम से लाभ उठाने की बात कही.

सभा की अध्यक्षता करते हुए जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले के 20 प्रखंडो में 323 पंचायतो में 5 कला-जत्था के माध्यम से कराने हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा. तमाम आये हुए कला जत्था की टीम को हर पंचायत में रूट चार्ट के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की बात कही ताकि सारण जिले के जन-जन को बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम की जानकारी मिल सके. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कला-जत्था की टीम 16 जुलाई की शाम तक अपने-अपने कलाकारो को प्रशिक्षित करेगी.

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