31 मार्च तक छपरा से 4.3 करोड़ ₹ टैक्स वसूलेगा नगर निगम, 50 बड़े टैक्स बकायेदारों को कार्यवाई के लिए किया चिन्हित

31 मार्च तक छपरा से 4.3 करोड़ ₹ टैक्स वसूलेगा नगर निगम, 50 बड़े टैक्स बकायेदारों को कार्यवाई के लिए किया चिन्हित

Chhapra:  बीते कुछ दिनों से छपरा शहर में नगर निगम की गाड़ी द्वारा ध्वनि प्रसारक यंत्रों से प्रचार प्रसार कर लोगों को टैक्स जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके तहत लोगों को अपने प्रतिष्ठान, दुकान, मकान सहित सभी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है. साथ ही साथ जो लोग टैक्स जमा ना करें कि उनके ऊपर नगर निगम कार्रवाई करेगा.

50 बड़े टैक्स बकायेदारों की बनायी सूची

नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम पूरी कोशिश कर रहा है. इसके लिए शहर के लगभग 50 से अधिक बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों की सूची बनाई गई है. नगर निगम के टैक्स कलेक्टर इनके घर जाकर इन्हें टैक्स जमा करने के लिए इन्हें लगातार सूचित कर रहे हैं. साथ ही साथ अगर उन्होंने फिर भी टैक्स नहीं जमा किया तो इन लोगों के खिलाफ नीलाम पत्र मुकदमा दायर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वैसे लोग जो किसी कारणवश टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं. उनके लिए प्रत्येक वार्ड में टैक्स जमा करने के लिए कैंप लगाया जाएगा. जिससे वो आसानी से टैक्स जमा कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक चार करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा.

4 करोड़ 30 लाख टैक्स जमा करना है लक्ष्य

दरअसल छपरा नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2018 19 के लिए टैक्स जमा करने की आखिरी डेडलाइन 31 मार्च दी थी. गौरतलब है कि नगर विकास एवमं आवास विभाग ने छपरा नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 करोड़ 30 लाख रूपए कर इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार लगभग 60% टैक्स वसूले जा चुके हैं. जो लगभग 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

दरअसल वित्तीय वर्ष 2018-19 के कर संग्रह के लिए नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय ने नगर निगम क्षेत्र के जल्द से जल्द सभी बकाया करों को वसूलने का निर्देश दिया है. छपरा नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है. उन्हें मकान टैक्स एवं दुकान टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम ने 31 मार्च 2019 तक का समय दिया है.

देना होगा दंड

वहीं 31 मार्च 2019 के बाद संपत्ति कर भुगतान करने पर प्रत्येक माह 1.5 प्रतिशत की दर से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है. इसके बाद भी अगर कोई संपत्ति कर व दुकान कर की राशि जमा नहीं करता है तो वैसे लोगों को चिन्हित कर नगर पालिका अधिनियम 2014 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वैसे लोगों को नगर पालिका की सेवाओं को बंद किया जाएगा. जिसमें पानी का कनेक्शन काटना आदि सेवाओं को रोक दिया जाएगा.

इसके अलावें नगर निगम बैंक खाता और अन्य आर्थिक सम्पत्ति प्रपत्र की कुर्की भी कर सकता है. इसके अलावें निगम द्वारा उस व्यक्ति की चल संपत्ति और उसकी बिक्री भी की जा सकती है. साथ ही जो दुकानदार टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके दुकानों में निगम द्वारा तालाबंदी भी की जाएगी.

 

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