Chhapra: शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी संकुल में प्रतिनियुक्त संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए मूल विद्यालय में योगदान देने के लिए निर्देश जारी किया गया है.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि राज्य के प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रतिनियुक्त प्रखंड साधन सेवी बीआरपी एवं संकुल संसाधन केंद्र में प्रतिनियुक्त सीआरसीसी की उपदेयता के संबंध में अनुशंसा देने हेतु विभागीय आदेश संख्या 4820 दिनांक 3 अगस्त के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 18 अगस्त को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वर्तमान में कार्यरत सभी सीआरसीसी को तत्काल प्रभाव से अपने मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य को लेकर विरमित किया जाता है. सीआरसीसी की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में किसी भी स्तर से निर्गत सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे.
उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को तत्काल प्रभाव से उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही साथ 16 सितम्बर 2021 तक सभी सीआरसीसी का प्रभार संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ विद्यालय प्रधान को हस्ताक्षरित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन राज्य शिक्षा शिक्षा परियोजना, निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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