नगर आयुक्त ने सफाई NGO को भेजा समन, कहा- कई नियमों का किया उल्लंघन

नगर आयुक्त ने सफाई NGO को भेजा समन, कहा- कई नियमों का किया उल्लंघन

Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नं० 23 से 45 तक डोर-टू- डोर एवं मुख्य पथ की सफाई हेतु चयनित एजेंसी को समन जारी किया है।

नगर आयुक्त द्वारा कहा गया है कि जुलाई, 2022 से आपके द्वारा कतिपय शर्तों के साथ नगर निगम से एकरारनामा एवं कार्यादेश निर्गत किया गया है। साथ ही उल्लेखित प्रासंगिक पत्रों में आपके द्वारा छपरा नगर निगम के एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 का कतिपय बार उल्लंघन किया जा चुका है, इसके अलावा माह जुलाई, 2022 एवं अगस्त, 2022 में एजेंसी द्वारा सफाई कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने, सड़क दोनों ओर कचड़ा फेंके जाने तथा NGT के मापदंड व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है। माह सितंबर, 2022 में (a) NGT के मानकों का उल्लंघन करने कार्य नहीं करने (b) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार कार्य नहीं करने (c) QRT एवं हेल्पलाइन नहीं होने (d) अपूर्ण सफाई एवं रात्रि पाली में कार्य नहीं होने के लिये (e) घर-घर पृथक कूड़ा संग्रहण नहीं नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है। माह अक्टूबर, 2022 में (a) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का पालन नहीं करना (b) सफाई पूर्ण एवं असंतोषजनक करने (c) QRT & हेल्पलाइन विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं करने के लिये दोषी पाया गया है। माह नवंबर, 2022 में (a) दैनिक निरीक्षण में सफाई कार्य में पायी गयी अपूर्णता (b) NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक का अनुपालन नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है। (V) माह दिसंबर, 2022 में (a) अधूरा सफाई कार्य किये जाने (b) NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक की पूर्णता नहीं करने (c) QRT एवं हेल्पलाइन सक्रिय नहीं करने के लिय दोषी पाये गये हैं । माह जनवरी, 2023 में अपूर्ण कार्य करने के लिये एवं NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक का अनुपालन नहीं करने के लिये दोषी पाया गया है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त उल्लंघन स्पष्ट करता है कि आपके द्वारा एकरारनामा में दिए गये निर्देश माननीय ANGT का आदेश, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का मार्गदर्शिका का अनुपालन लगातार नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शिकायतें भी आपके विरुद्ध है। दिनांक 10.02.2023 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंसी के कार्य में असंतोष जताया गया । दिनांक 28.02.2023 को बोर्ड की बैठक में वार्ड नं० 23 से 45 तक के पार्षदों से एक-एक का मंतव्य माँगा गया, जिसमें सभी पार्षद आपके एजेंसी के सफाई कार्य से असंतुष्ट थे। पार्षदों ने आपके एजेंसी को हटाने साथ-साथ काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।

नरगीस बानो, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 38 के द्वारा बताया गया कि आपके एजेंसी द्वारा भी कूड़ा का उठाव नहीं कराया जाता है और न ही सफाई कराई जाती है, जिसके चलते गंदगी व्याप्त रहती है। हेमंत कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 39 द्वारा बताया गया कि एजेंसी के कार्य से वे संतुष्ट नहीं हैं, इनके साथ की गई एकरारनामा को रद्द करने की मांग की गयी थी, जिसे सर्वसम्मति से पारित की गयी है। कृष्णा कुमार शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 33 द्वारा बताया गया है कि आपके एजेंसी द्वारा गंगा नदी में कूड़ा गिराया जा रहा है, जो पर्यावरण दृष्टिकोण से उचित नहीं है।” दिनांक 20.04.2023 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में आपको सूचना के बावजूद आप बैठक में उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते एजेंसी के कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी। विदित है कि एजेंसी का कार्यकलाप एकरारनामा के आधार पर अच्छा नहीं है। दिनांक 25.04.2023 के बोर्ड के बैठक में भी आप सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण आपके कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी तथा सदस्यों ने एजेंसी के कार्यों के प्रति काफी क्षोभ था । स्पष्ट है कि आप बोर्ड की बैठक, सशक्त स्थायी समिति की बैठक का लगातार अवहेलना कर रहे हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है।

 

उन्होंने कहा कि संज्ञान में यह लाया गया है कि सभी महत्वपूर्ण पर्व यथा छठ, दीपावली, दशहरा आदि पर्व पर सफाई कार्य को कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार सफाई बाधित किये हैं, जो एकरारनामा का घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। आपके द्वारा 28 फरवरी, 2023 में अचानक कार्य को बंद कर दिया गया एवं 10 मार्च, 2023 तक लगातार बंद रखा गया जबकि उस दौरान होली एवं शब्- ए-बारात का पर्व था, जिसके चलते दोनों समुदाय के भावना को ठेस पहुँची है। लगातार 10-12 दिन हड़ताल में रहने के बावजूद आपके द्वारा पूर्ण माह का विपत्र मार्च, 2023 का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो धोखाधड़ी एवं आपराधिक प्रवृति का परिचायक है ।

उन्होंने बताया है कि दिनांक 12.04.2023 को प्रभारोपरांत एजेंसी के कार्य के विरुद्ध लगातार शिकायत मिल रही है एवं एजेंसी द्वारा कई बार कार्य को बंद कर दिया गया है, जो विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित है। यह भी उल्लेख करना है कि दिनांक 19.04.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में निदेश देने के बावजूद एजेंसी द्वारा अभी भी कचड़े का पृथकीकरण कार्य नहीं किया जा रहा है, सफाई मजदूरों को यूनिफ़ॉर्म एवं अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है, QRT कार्य नहीं कर रहा है, बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं बनाई जा रही है, वाहन में GPS नहीं लगा है, डोर-टू-डोर एवं मुख्य पथ का कचड़ा नहीं उठाया जा रहा है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित बिन्दुओं पर एजेंसी अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.05.2023 तक साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें क्यों नहीं कार्य में लापरवाही बरतने,  NGT के न्यायादेश में अनुपालन नहीं करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का उल्लंघन करने, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के निहित निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में आपके एजेंसी के साथ की गई एकरारनामा को विखंडित करते हुये एजेंसी को काली सूची में डालने की कारवाई की जाये।

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