लोकसभा चुनाव के दौरान सी-विजिल पर प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को बहुत ही गम्भीरता से लें: डीएम

लोकसभा चुनाव के दौरान सी-विजिल पर प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को बहुत ही गम्भीरता से लें: डीएम

लोकसभा चुनाव के दौरान सी-विजिल पर प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को बहुत ही गम्भीरता से लें: डीएम

Chhapra: चुनावी गतिविधियां तेज होने का समय आ गया है. ऐसे में एमसीसी का अनुपालन, अवैध कैश ट्रांजैक्शन या नशीली और कीमती पदार्थों के परिचालन पर रोक लगाना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी हो जाती है. इस लिए फ्लाइंग स्क्वॉड टीम सक्रिय रूप से कार्य करें. कार्य के प्रति निष्क्रियता या उदासीनता पर सीधी कार्रवाई की जाएगी. उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित एफएसटी और एसएसटी की समीक्षा बैठक के दौरान कही.

उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें. सी-विजिल पर प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को बहुत ही गम्भीरता से लें. चुनाव आयोग के निदेशानुसार उसे 100 मिनट के अंदर निष्पादित करना है. जिसमें टीम के पास उक्त स्थल पर पहुंचने और कार्रवाई के लिए केवल 45 मिनट का समय दिया गया है. जबकि एआरओ स्तर पर 50 मिनट में मामले का निपटारा कर देना है. शिकायत रेज होने के साथ ही चौबीस घंटे कार्य करने वाली डीसीसी टीम पांच मिनट में निकटतम एफएसटी को उसे एसाइन करती है. बिना समय गंवाए टीम के सदस्य को स्वयं स्थल पर पहुंच निराकरण या कार्रवाई करते हुए ऐप पर फोटो अपलोड करना होगा.

उन्होंने कहा कि शिकायत रेज होते ही वह ऑन बोर्ड हो जाता है. जिसे राज्य से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक मोनिटर करता है. उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को सिस्टम को स्मूथ बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने केवल शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई करने की बजाय स्वयं भी घूम कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया.सभी थाना स्तर पर बनाए गए एसएसटी से समन्वय बनाने और उसका दौरा करने का निदेश दिया.

मौके पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी तारणी कुमार ने सी-विजिल और ईएसएमएस ऐप के संचालन का विस्तार से पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला ने जांच अभियान तेज करने, सभी चेकिंग बैरियर को ऐक्टिव करने, मजिस्ट्रेट और एसएचओ को समन्वय बना कर कार्य करने का निदेश दिया. मौके पर उपस्थित नोडल पदाधिकारी -सह- संयुक्त आयुक्त राज्यकर सिरिल बेक ने कैश ट्रांजैक्शन की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि पचास हजार से ऊपर की रकम की पुख्ता जानकारी होनी चाहिए. बैंक कर्मियों और एटीएम वैन को भी उचित सर्टिफ़िकेट साथ रखना होगा. उन्होंने सीजर की प्रक्रिया और उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी. बैठक में डीडीसी प्रियंका रानी, एडीएम पीजीआरओ संजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल, सभी एसडीएम, एफएसटी के सदस्य के साथ ही सभी बीडीओ, सीओ, एसएचओ सापेक्ष तथा वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जुड़े हुए थे.

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