स्कूल कॉलेज में शिक्षकों की होगी 33% उपस्थिति, सभी परीक्षाएं रद्द

स्कूल कॉलेज में शिक्षकों की होगी 33% उपस्थिति, सभी परीक्षाएं रद्द

Patna: बिहार में कोरोना से लगातार खराब होते हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गुरूवार को एक नया आदेश जारी किया है. विभाग ने राज्य के सभी स्कूल और काॅलेज को बंद रखने के साथ – साथ सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. इसके अलावा कोचिंग को भी बंद रखने का आदेश दिया है. बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिहार के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, काॅलेजों और कोचिंग संस्थानों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है. विभाग ने स्कूल और काॅलेज की सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है. इससे पूर्व कहा गया था कि पहले की निर्धारित सभी परीक्षाएं ली जा सकती हैं और स्कूल और काॅलेज में 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शिक्षक बारी से बारी से आते रहेंगे.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार यह आदेश प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाले आयोगों या समिति पर लागू नहीं होगा. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस आदेश से बाहर रहेंगे.

इसके अलावा केंद्रीय चयन पर्षद पर भी शिक्षा विभाग के ये आदेश लागू नहीं होंगे।ऑन लाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा. ऑन लाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे.

प्राथमिक विद्यालयों में जहां दो शिक्षक हैं, वहां बारी-बारी से शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति रहेंगे और जहां दो से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे.

मध्य विद्यालय, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और शेष शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे.

विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संदर्भ में सह प्राध्यापक, प्राध्यापक और उनके समकक्ष स्तर व ऊपर के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और सहायक प्राध्यापक व उनके समकक्ष पदाधिकारी व उनके न्यून सभी पदाधिकारी व कर्मी बारी-बारी से प्रतिदिन 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे.

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