Breaking News

गिरफ्तारी की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट पहुंचे खान सर, अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की याचिका

5 Min Read
खबर सुनें
▶ Press play to listen

पटना, 06 जून (हि.स.)। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में संभावित गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल की। उनके साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड) ने भी अदालत से राहत की मांग की है। यह याचिका एडीजे अनुराग वर्मा की अदालत में दायर की गई है।

SHAILFORD
विज्ञापन

खान सर के न्यायालय पहुंचने की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। देशभर में अपनी लोकप्रियता के कारण खान सर से जुड़ा यह मामला पहले से ही चर्चा में था, ऐसे में अदालत परिसर में भी लोगों की विशेष रुचि देखने को मिली।

sds
sds
SDS
1 / 3
विज्ञापन

खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कदमकुआं थाना पुलिस कर रही है। लिहाजा, गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अदालत से कानूनी संरक्षण की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें आशंका है कि बिना पर्याप्त आधार के उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।

SHARDA
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि जांच प्रक्रिया जारी रहने के दौरान खान सर को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे जांच में सहयोग करते हुए अपने शैक्षणिक और पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

Tanishq Chhapra
SOLANKI SCHOOL
1 / 2
विज्ञापन

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष भी मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है।

AND PUBLIC SCHOOL
विज्ञापन

दरअसल, अग्रिम जमानत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को संभावित गिरफ्तारी से पहले अदालत से संरक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अदालत आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सहयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेती है।

मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना में हत्या की कोशिश और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला उनके सुरक्षा गार्डों के कथित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। गार्डों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में आरोप लगाया है कि उन्हें खान सर की ओर से गोली चलाने के लिए कहा गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि बाद की स्थिति को संभाल लिया जाएगा।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि इन आरोपों को लेकर खान सर या उनके अधिवक्ताओं की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत दोनों पक्षों की दलीलों, पुलिस जांच की स्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाएगी। यदि खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल सकती है। वहीं, याचिका खारिज होने की स्थिति में पुलिस कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

फिलहाल इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अदालत का फैसला न केवल खान सर के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इस पूरे मामले की आगे की दिशा भी तय करेगा।

हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें -

bhawani tiles
विज्ञापन
Share This Article
chhapratoday.com सारण जिले से संचालित सबसे पहली और लोकप्रिय न्यूज़ वेबसाइट है। वर्ष 2012 से यह अपने पाठकों/दर्शकों तक हर दिन सबसे पहले छपरा, सारण से लेकर देश, विदेश के ब्रेकिंग न्यूज़, लोकल घटनाएं, रेलवे टाइमिंग अपडेट, सरकारी योजनाएं, स्कूल-कॉलेज जानकारी, ट्रेंडिंग वीडियो, संस्कृति, त्यौहार और शहर के विकास से जुड़े हर अपडेट करती आ रही है। हर खबर, सबसे पहले, सबसे सटीक और विश्वसनीयता के साथ केवल chhapratoday.com पर पढ़ें।भौगोलिक संदर्भ
ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट छपरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
WhatsApp जॉइन करें जॉइन करें