गया रोड रेज के आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

गया रोड रेज के आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली: बिहार के गया में हुए रोड रेज में युवक की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने  रद्द कर दिया. न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक पीठ ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट की ओर से यादव को दी गई जमानत को रद्द कर दिया. साथ ही हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.

राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव ने बिहार के गया में सात मई को कथित तौर पर उसकी एसयूवी को एक कार के ओवरटेक करने पर कार में सवार 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 11 मई, 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

रॉकी यादव को 19 अक्टूबर, 2016 को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. मामले में सह आरोपी राजेश कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी रॉकी यादव को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी.

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