बिहार में खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू, आटा, पनीर समेत कई उत्पाद हुए महंगे

बिहार में खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू, आटा, पनीर समेत कई उत्पाद हुए महंगे

पटना: जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गयी है. बिहार में जीएसटी की नई दरें सोमवार यानी आज से लागू हो गयी है. इससे पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही के दामों में बढ़ोतरी देखी गयी. इनपर अब पांच प्रतिशत जीएसटी देकर ग्राहकों को खरीदारी करनी पड़ेगी. इतना ही नहीं ग्राहकों को 5000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों के लिए भी पांच प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. इसके अलावा 1000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने की बात कही गयी है. अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है. वहीं, बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.

डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त ( फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इसके साथ ही टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा. ‘प्रिंटिंग/ ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18% कर दी गयी हैं. सौर वॉटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था. सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था.

खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी. रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गयी है. इससे पहले यह 12% लगता था. वहीं, ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12% जीएसटी लगेगा जो अभी तक 18% लगता था. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा.

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