कुछ नई पाबंदियों के साथ आज से लॉकडाउन-2 शुरू, सुबह छह से दस बजे तक खुलेंगी शहरी दुकानें

कुछ नई पाबंदियों के साथ आज से लॉकडाउन-2 शुरू, सुबह छह से दस बजे तक खुलेंगी शहरी दुकानें

पटना: प्रदेश में आज से लॉकडाउन-2 नई शर्तों के साथ लागू हो गई है। लॉकडाउन-टू में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में अब फल, सब्जी और किराना की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे की जगह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं, ग्रामीण इलाके की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी।

लॉकडाउन-टू में किनको मिलेगी छूट
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सिटी में सुबह 6 से 10 बजे तक, गांवों में सुबह 8 से 12 बजे तक)। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य।

सरकारी-निजी सेवाओं में किनको छूट
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय। बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य । ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।

इसके अलावा पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/पीडीएस दुकानें (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर)।

सड़क पर निकलने की इनको छूट

रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन। वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है। इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट

शादियों में अब 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे। तीन दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

लॉकडाउन टू में यह पाबंदियां रहेगी जारी
सभी सरकारी-निजी कार्यालय 25 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है। 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित। सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जारी लॉकडाउन-1 की मियाद 15 मई को खत्म हो गई है। लॉकडाउन का असर और इसे और बढ़ाने को लेकर सभी जिलों के सिविल सार्जन और डीपीएम के साथ डॉक्टर्स से भी सरकार ने गत गुरुवार को फीडबैक लिया था। राज्य के 90 प्रतिशत अधिकारियों ने इसे प्रभावी बताते हुए लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद लॉकडाउन-2 को 25 मई तक के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दी थी।

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