पटना: सूबे में अब दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसे लेकर परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए है.
दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनिवार्य कर चुकी है. कोर्ट के फैसले के मद्देजनर ही राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी किया है. बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में दोपहिया वाहनों के चालकों के साथ सवारियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. लेकिन राज्य में इस नियम का पालन नहीं हो रहा था. दिल्ली और अन्य महानगरों में यह नियम पहले से ही लागू है.