सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़ जाने पर 10 साल की सजा

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़ जाने पर 10 साल की सजा

पटना: बिहार सरकार इन दिनों शराब और शराबियों के खिलाफ मुहीम चला रही है. नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को शराब कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया. नए कानून के अनुसार अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़ जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

ये निर्णय बुधवार को राज्य कैबिनेट में नई शराब नीति के तहत लिया गया है. विधानसभा के चालू सत्र में नए कानून के लिए विधान मंडल में इस सम्बन्ध में विधेयक पेश होगा. नई शराब नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. इस नए विधयेक में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को इस नियम के तहत फंसाया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी.
आपको बता दे कि बिहार की नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में शराब बैन करने की घोषणा की है. जिसे लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है.

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