बोधगया ब्लास्टः जेएमबी के आठ आतंकी दोषी करार, सजा पर फैसला 17 को

बोधगया ब्लास्टः जेएमबी के आठ आतंकी दोषी करार, सजा पर फैसला 17 को

पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने वर्ष 2018 के बोधगया मंदिर परिसर और उसके आसपास हुए ब्लास्ट केस में शुक्रवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आठ आतंकियों को दोषी ठहराया है। अदालत मामले के सभी दोषियों की सजा पर 17 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

विशेष अदालत ने जेएमबी के जिन आतंकियों को दोषी ठहराया है उनमें पी. शेख, अहमद अली, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख, दिलवर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ कोरीम, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ शाहीन और आरिफ हुसैन शामिल हैं। जनवरी 2018 में बोधगया मंदिर परिसर और उसके आसपास हुए विस्फोट हुआ था। मामले की जांच कर रही एनआईए ने 3 फरवरी 2018 को मामला दर्ज किया था।

पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) कालचक्र मैदान के गेट नंबर 5 पर पाई गई थी। इसे निष्क्रिय करने के दौरान इसमें विस्फोट हो गया था। दो और आईईडी बाद में श्रीलंकाई मठ के पास और महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 की सीढ़ियों पर पाए गए। एनआईए जांच में पाया गया कि गणमान्य व्यक्तियों के दौरे से पहले दोषी व्यक्तियों ने बोधगया मंदिर परिसर में आईईडी लगाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी।

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