पटना: बिहार सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यानी सिगरेट, बीड़ी, गुटखा पान, मसाला, जर्दा का उपयोग कर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इस संबंध में स्वास्थ विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
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स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू है. बिहार एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे रोड गली सरकारी गैर सरकारी कार्यालय परिसर सभी स्वास्थ्य संस्थान परिसर सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर में अगर आप थूकते हैं तो आप के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.
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अपने आदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यत्र तत्र थूकने की प्रवृत्ति स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है. थूकने से इंसेफेलाइटिस यक्षमा, स्वाइन फ्लू के संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना रहती है.
आईपीसी की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे मानव जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना प्रतीत हो उस व्यक्ति को 6 माह की अवधि तक कारावास एवं ₹200 तक के जुर्माना दंडित किया जा सकता है.
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