पटना: हाई कोर्ट ने TET पास शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देते हुए जमुई DEO और सरकार के खिलाफ आदेश दिया है. माननीय न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा है कि निजी कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी TET शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाये.
ज्ञात हो कि जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निजी ट्रेनिंग कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश देने पर रोक लगा दी थी.
जमुई DEO और सरकार के खिलाफ वरीय अधिवक्ता पीके साही और मृत्युंजय कुमार के द्वारा बहस किया गया. विदित हो कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आंनद कौशल एवं 75 शिक्षकों के द्वारा याचिका दायर की गयी थी. याचिका CWJC 16775/2016 के फैसले से TET पास सभी शिक्षकों ने ख़ुशी व्यक्त की है.
माननीय हाई कोर्ट द्वारा TET पास शिक्षकों के पक्ष में आये निर्णय से वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक राज्य के किसी भी निजी प्रशिक्षण कॉलेज से सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है.
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