Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बताया गया कि देश में कोवीड-19 के नियत्रण एवं रोक-थाम के परिपेक्ष में लागू लॉकडाउन के दौरान आम जन-जीवन में आवष्यक सेवाओं के संचालन में छुट प्रदान करने के लिए अपर मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में ऑटोमोबाइल (चारपहिया, दोपहिया वाहनों ट्रैक्टर सहित) के बिक्री के शो-रुम एवं इनके मरम्मती प्रतिष्ठान दोनों हीं को खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है.
जिलाधिकारी द्वारा सारण जिले में ऑटोमोबाइल (चारपहिया, दोपहिया वाहनों ट्रैक्टर सहित) के बिक्री के शो-रुम एवं इनके मरम्मत के प्रतिष्ठान प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से अपराह्न के 2 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि बिक्री एवं मरम्मती वाले प्रतिष्ठान के संचालक लॉकडाउन के दौरान बरते जाने वोले एहतियात का विशेष घ्यान रखेंगे ताकि प्रतिष्ठान में काम करने एवं आने वोले व्यक्तियों को कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखा जा सके.