राष्ट्रपति भवन का ‘अमृत उद्यान’ 2 फरवरी से जनता के लिए खुलेगा

राष्ट्रपति भवन का ‘अमृत उद्यान’ 2 फरवरी से जनता के लिए खुलेगा

– केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 तक उपलब्ध रहेगी ‘शटल बस’ सेवा
नई दिल्ली, 19 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रपति भवन का ‘अमृत उद्यान’ 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। घूमने-फिरने के शौकीन लोग फरवरी और मार्च माह में प्रत्येक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन उद्यान में जाकर अलग-अलग फूलों की खूबसूरती देख सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि उद्यान उत्सव-1 के तहत राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के देखने के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां घूमने जा सकेंगे। प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान आम लोगों के लिए बंद रहेगा।

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी।

राष्ट्रपति भवन के अनुसार अमृत उद्यान 22-23 फरवरी और 1-5 मार्च को विशेष श्रेणियों के लिए खुला रहेगा। यह 22 फरवरी को दिव्यांग व्यक्तियों, 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के कर्मियों के लिए जबकि 1 मार्च को महिलाओं एवं आदिवासी महिला एसएचजी के लिए और 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए खुला रहेगा।

आगंतुकों को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे के बीच छह घंटे के स्लॉट में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दो पूर्वाह्न स्लॉट (10 बजे से 12 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में 7,500 आगंतुकों और सप्ताहांत पर प्रत्येक स्लॉट में 10,000 आगंतुकों की होगी। दोपहर के चार स्लॉट (12 बजे से सायं 4 बजे) की क्षमता सप्ताह के दिनों में प्रत्येक स्लॉट में 5,000 आगंतुकों और सप्ताहांत पर 7,500 आगंतुकों की होगी। ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है।

वॉक-इन आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास सुविधा काउंटर या स्वयं सेवा कियोस्क पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

आगंतुक बोनसाई गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन से गुजरेंगे। बाहर निकलने पर उनके लिए फूड कोर्ट होंगे।

आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

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