New Delhi/Jodhpur: नाबालिग से रेप केस मामले में आसाराम दोषी करार दिए गए है. जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद और अन्य दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई है.
कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप मामले में आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था. उनके साथ ही उनकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र भी दोषी करार दिए गए थे, जबकि प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाया. जोधपुर जेल में कोर्ट बनाया गया था.
आसाराम के वकीलों ने उम्र का हवाला देकर कम सजा की मांग की है. आसाराम की ओर से 14 वकीलों ने कोर्ट में बहस की. वही पीड़िता के वकील ने मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.
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