आतंकवादियों की मदद के आरोप में घर और वाहन कुर्क

आतंकवादियों की मदद के आरोप में घर और वाहन कुर्क

बारामूला, 31 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को आतंकवाद की आय से बनाने के आरोप में एक आवासीय घर और वाहन को कुर्क कर लिया है।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें रसद सहायता पहुंचाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे है।पुलिस ने बारामूला में 25 यूए (पी) अधिनियम की धाराओं के तहत एक आवासीय घर और वाहन (स्विफ्ट कार) को जब्त किया है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस स्टेशन उडी में दायर एक मामले के तहत एक वाहन (स्विफ्ट कार) ) पंजीकरण संख्या संख्या सीएच01एडी-9588 को जब्त कर लिया गया क्योंकि उक्त वाहन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए अवैध हथियारों व गोला-बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया था। इसलिए डीएसपी एसआईयू बारामूला सीआईओ ने उक्त स्विफ्ट कार को कुर्क कर लिया।

पुलिस के अनुसार पुलिस स्टेशन क्रेरी में दर्ज मामले में फारूक अहमद भट पुत्र स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद निवासी वानिगाम पाईन के एक आवासीय घर को कुर्क कर लिया गया। आरोप है कि यह घर का उपयोग आतंकवादियों को शरण देने के लिए किया गया था।

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