नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मामले में तेज विरोधों के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है. इस मामले में अगले तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है. पीएफ से रकम निकाले जाने की प्रक्रिया को सख्त करने के नोटिफिकेशन को सरकार ने 31 जुलाई तक रोक दिया है.
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पीएफ की निकासी पर कई नए नियम लगाने का ऐलान किया था. 1 मई से लागू होने वाले इस प्रस्तावित नियम के तहत कोई भी एंप्लॉयी नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नहीं निकाल सकता. उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकालने का अधिकार होगा.