प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर चुनाव आयोग रखेगा पैनी नजर

प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर चुनाव आयोग रखेगा पैनी नजर

Chhapra: समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा व्यय प्रेक्षकों की उपस्थिति मे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन संबंधी व्यय को संधारित करने संबंधी जानकारी दी गयी.

जिलाधिकारी ने कहा कि एक अभ्यर्थी के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान 70 लाख तक व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है. इस सीमा के अंदर ही अभ्यर्थी व्यय करेंगे और सभी तरह के व्यय को दिये गये पंजी में दर्ज करेंगे और समय-समय पर उसकी जाँच करायेंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सामग्रियों का दर निर्धारित कर दिया गया है और उसकी सूची उपलब्ध करा दी गयी है. निर्धारित दर के अनुसार हीं पंजी में व्यय अंकित करेंगे. व्यय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा शैडो पंजी संधारित की जाएगी. जिससे अभ्यर्थी के मूल व्यय पंजी का मिलान किया जाएगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि अभ्यर्थी व्यय पर नजर रखने के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियों सर्विलांस टीम, वीडियों भ्यूइंग टीम, फ्लाइंग स्क्वैड, स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन कर दिया गया है और ये सभी टीमें क्षेत्र में क्रियाशील है. उनके द्वारा प्रतिदिन प्रतिवेदन दिया जाएगा जिसके आधार पर व्यय अनुश्रवण कोषांग के द्वार अभ्यर्थी के खर्च को शैडो पंजी में बुक किया जाएगा.

जिलाधिकारी के द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण से कहा गया कि अभ्यर्थी अपने किसी व्यय को नही छिपायेंगे. नामांकन से पूर्व सभी अभ्यर्थी अपना बैंक खाता खुलवायेंगे. यह खाता संयुक्त नही होना चाहिए. अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी सभी व्यय इसी खाता के संचालित करेंगे. जिलाधिकारी के कहा कि दस हजार से अधिक का भुगतान नगदी रुप में नही करेंगे. रोड शो, प्रदर्शन, जुलूस, सभा आदि की सूचना पूर्व में देंगे. फ्लैक्स, बैनर, स्टीकर आयोग द्वार निर्धारित साईज का हीं लगाएॅगे. प्रिंटिग संबंधी सभी वस्तुओं पर संबंधित पिं्रटिग प्रेस का नाम निश्चित रुप से छपा होना चाहिए.

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि चीजें स्पष्ट नही हैं या कोई भ्रम हो तो व्यय अनुश्रवण कोषांग या प्रेक्षक गण से बात कर समझ लेंगे. उम्मीदवार जो गाड़ी उपयोग में लाएॅगे उसकी भी पूर्वानुमति निर्वाची पदाधिकारी से ले लेंगे. लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु लाउडस्पीकर एक्ट के तहत अनुमति दी जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तरह की अनुमति के संबंध मे न्यू सुविधा पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने पर 24 घंटे के अंदर अनुमति प्रदान की जाएगी. अगर कोई शिकायत हो तो 1950 नम्बर पर दर्ज करायी जा सकती है. 06152-245078 पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है।

बैठक में व्यय प्रेक्षक भारतीय राजस्व सेवा के प्रदीप एन तथा नदीम अहमद, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, भाजपा के सत्येद्र कुमार सिंह, जदयू के अलताफ आलम राजू, राजद के जिलानी मोबिन, सी.पी.आई.एम, राष्ट्रीय कॉग्रेस के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.

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