Chhapra: मंडल कारा का रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पुनीत कुमार गर्ग द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारा परिसर के विभिन्न वार्डों का भौतिक सत्यापन कर बंदियों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद राकेश कुमार पाण्डेय एवं मुख्य एलएडीएस पूर्णेन्दु रंजन भी उपस्थित थे। वैभव सूर्यवंशी बने भारतीय टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी निरीक्षण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर यह जानकारी ली कि उनके पास अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोई बंदी जमानतदार के अभाव में कारा से मुक्त होने से वंचित न रह जाए अथवा आर्थिक असमर्थता के कारण सजा पूरी होने के बाद भी जेल में न रहे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 शृंखला के लिए भारतीय टीम घोषित, श्रेयस अय्यर बने कप्तान उन्होंने कारा प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे बंदियों की पहचान कर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकार, छपरा को सूचित किया जाए, ताकि उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अंडर-18 एशिया कप : जापान को 4-1 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम बनी चैंपियन निरीक्षण के दौरान कारा प्रबंधन, विधिक सहायता और बंदियों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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Chhapra: मंडल कारा का रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पुनीत कुमार गर्ग द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारा परिसर के विभिन्न वार्डों का भौतिक सत्यापन कर बंदियों की स्थिति की समीक्षा की गई।
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इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद राकेश कुमार पाण्डेय एवं मुख्य एलएडीएस पूर्णेन्दु रंजन भी उपस्थित थे।
निरीक्षण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर यह जानकारी ली कि उनके पास अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोई बंदी जमानतदार के अभाव में कारा से मुक्त होने से वंचित न रह जाए अथवा आर्थिक असमर्थता के कारण सजा पूरी होने के बाद भी जेल में न रहे।
उन्होंने कारा प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे बंदियों की पहचान कर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकार, छपरा को सूचित किया जाए, ताकि उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
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