Chhapra: कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को लेकर सारण पुलिस ने एक पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया है। सारण जिला बल के स०अ०नि० भागीरथ कुमार, वर्तमान पदस्थापन तरैया थाना, के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, मशरख अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई जाँच में यह पाया गया कि उक्त स०अ०नि० द्वारा कांड संख्या-294/25 की दैनिकी माननीय न्यायालय में समय पर प्रेषित करने से इनकार किया गया एवं समीक्षा के दौरान वरीय अधिकारियों के समक्ष अनुचित एवं ऊँची आवाज में व्यवहार किया गया। इस संबंध में तरैया थाना में सनहा दर्ज किया गया है। उक्त आचरण कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, जो एक पुलिस पदाधिकारी के लिए किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अमनौर गोलीकांड: दो आरोपित गिरफ्तार जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष द्वारा स०अ०नि० भागीरथ कुमार को दिनांक-18.11.2025 से तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है। साथ ही, बरती गई लापरवाही के संदर्भ में 05 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। विभाजन की विभीषिका को याद कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मौन जुलूस निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ की जाएगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है। Horoscope आज का राशिफल | मेष से लेकर मीन राशि का दैनिक राशिफल
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Chhapra: कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को लेकर सारण पुलिस ने एक पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया है। सारण जिला बल के स०अ०नि० भागीरथ कुमार, वर्तमान पदस्थापन तरैया थाना, के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, मशरख अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई जाँच में यह पाया गया कि उक्त स०अ०नि० द्वारा कांड संख्या-294/25 की दैनिकी माननीय न्यायालय में समय पर प्रेषित करने से इनकार किया गया एवं समीक्षा के दौरान वरीय अधिकारियों के समक्ष अनुचित एवं ऊँची आवाज में व्यवहार किया गया। इस संबंध में तरैया थाना में सनहा दर्ज किया गया है।
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उक्त आचरण कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, जो एक पुलिस पदाधिकारी के लिए किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष द्वारा स०अ०नि० भागीरथ कुमार को दिनांक-18.11.2025 से तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है। साथ ही, बरती गई लापरवाही के संदर्भ में 05 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।
निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ की जाएगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है।
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