कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सजग और सतर्क रहने की जरुरत: जिलाधिकारी

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सजग और सतर्क रहने की जरुरत: जिलाधिकारी

Chhapra: राज्य में विगत दिनों में वायरस संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार के द्वारा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि बताया गया कि नया दिशा-निर्देश 06 से 21 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावे आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय कार्य करते रहेंगे।

उन्होंने बताया की प्री स्कूल से लेकर वर्ग आठ तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किन्तु आनलाईन शिक्षा दिया जा सकेगा। वहीं कक्षा 09 से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन विद्यालय दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। दुकान और रात्रि बजे तक संचालित किए जाएंगे। अपवाद स्वरूप अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल दुकानें खुली रह सकेगी। लेकिन दुकान और प्रतिष्ठान में मारक, सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। दुकान/प्रतिज्ञान में टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि तय नियम एवं शर्तो का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

शादी समारोह और कार्यक्रमों में भी अधिकत 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात जुलूस और डीजे पर पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी प्रकार के मौल, सिनेमा हॉल, पार्क उद्यान क्लब, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग मूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान / प्रतिष्ठान को ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन करना होगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे। लेकिन ओवर लोडिंग पूर्ण प्रतिबंधित होगा और निजी वाहनों पर सवार सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा की सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकुद, सांस्कृतिक, से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आमजनों को इससे बचाव के लिए सजग और वे रहने की जरूरत है। कोरोना की जांच के साथ टीकाकरण की रफ्तार को और तेज किए जाने पर बल देते हुए कहा कि सुरक्षा हेतु मास्क के इस्तेमाल के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ अन्य को असहज होने से बचाएं।

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