नगर निगम चुनाव: आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा अनुपालन: जिलाधिकारी

नगर निगम चुनाव: आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा अनुपालन: जिलाधिकारी

छपरा: नगर निगम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निगम) सह जिला पदाधिकारी हरिहर प्रसाद ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सख्ती से होगा. उन्होंने नगर निगम चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया कि सरकारी (गैर सरकारी) भवनों को विकृत न करें, सम्पति का विरूपण न हो. बिना अनुमति के सभा एवं जूलूस का आयोजन न हो और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग हो.

उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर नगर निगम क्षेत्र से अभ्यर्थियों सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित होने वाले सभा एवं जूलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें. उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगो की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रादायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए. उपासना के किसी स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा कोई पोस्टर, इस्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र न निकाले, जिससे मुद्रक या प्रकाशक का नाम और पता न हो. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन न हो, जो मिथ्या हो. किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी न करें और न ही विघ्न डालें. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार न करें और न ही मत मांगे. सभी उम्मीदवार को चाहिए कि जूलूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में दे दें, ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सकें.

जिलाधिकारी ने कहा कि निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अवैध आचरण वाले व्यक्ति एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर धारा 107, 116 (3) 113 द0प्र0सं0 की कार्रवाई की जायेगी. अवैध अग्नेयशास्त्रों की जब्ती शराब जप्ती, वारंटो तथा कुर्की अधिपत्रो का तामिला अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व के मतदान में शामिल अपराधिक व्यक्तियों जिनकी सूचना दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी/लंबित वारंट का तामिला/हिस्ट्रीशीटर/दागी/ फरारी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार 30,000 रूपये तक निर्वाचन में खर्च कर सकते है तथा 4 चक्का का एक वाहन एवं 2 मोटरसाईकिल का प्रयोग कर सकते है.

पर्यवेक्षक आर0के0 झा ने कहा कि अगर किसी भी अभ्यर्थी एवं उम्मीदवार या उनके एजेन्टों को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो मेरे मोबाईल नं0 9471006328 पर सूचना दे सकते है.

बैठक में पुलिस अधीक्षक अनूसूईया रण सिंह साहू, अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी अरूण कुमार, अनुमंडलाधिकारी सदर चेतनारायण राय सहित सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी उपस्थित थे.

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें