Chhapra Nagar Nigam: प्रॉपर्टी का होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाईसेन्स लेना जरूरी, 30 सितंबर है अंतिम तिथि

Chhapra Nagar Nigam: प्रॉपर्टी का होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाईसेन्स लेना जरूरी, 30 सितंबर है अंतिम तिथि

Chhapra: छपरा नगर निगम ने क्षेत्र के सभी आवासीय एवं व्यवसायिक प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी (होल्डिंग) नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करवा लेने की अपील की है।

आपको अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए कर संग्राहक या छपरा नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा। जिसके बाद निगम प्रतिनिधि स्वयं आकर आपके रजिस्ट्रेशन, स्व कर निर्धारण प्रपत्र (सेल्फ असेसमेंट) फॉर्म भरने एवं सपित्त कर जमा करने में आपकी सहायता करेंगे।

निगम ने वैसे करदाताओं से अपील किया हैं जिन्होंने अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। उन्हें 30 सितम्बर से पूर्व भुगतान करने पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत प्रति माह की पेनल्टी से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही भुगतान नहीं करने की स्थिति में ऐसे करदाताओं पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार उनकी चल अचल संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की की जा सकती है।

इसके साथ ही निगम क्षेत्र के सभी व्यवसायिक नागरिको से अपने व्यवसाय का ट्रेड लाईसेन्स बनवाने की अपील की गई है।

संपत्ति कर एवं ट्रेड लाईसेन्स शुल्क का भुगतान छपरा नगर निगम के बेबसाईट पर स्वयं कर सकते हैं।

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