नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे ब्यूटी इंजेक्शन और एंटीएजिंग ट्रीटमेंट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएस सीओ) ने इस संबंध में लोगों को आगाह करते हुए नोटिस जारी किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन के जरिए नहीं किया जा सकता। संगठन के अनुसार, कॉस्मेटिक्स केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं और इन्हें शरीर में इंजेक्ट करना नियमों के खिलाफ है। यह नोटिस संगठन के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉ. राजीव रघुवंशी ने जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि स्किन व्हाइटनिंग, एंटी-एजिंग और ग्लूटाथियोन जैसे ब्यूटी इंजेक्शन को कॉस्मेटिक उत्पाद के तौर पर बेचने या प्रचारित करने की अनुमति नहीं है। संगठन के मुताबिक, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के तहत कॉस्मेटिक उत्पादों को केवल त्वचा, बाल, नाखून या बाहरी अंगों पर लगाने, छिड़कने या साफ करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीएजिंग के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल इस एक्ट के तहत नहीं आता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्यूटी क्लीनिक, एस्थेटिक सेंटर और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जेपीयू मोबिल कांड: छात्र नेता विशाल सिंह की गिरफ्तारी पर भड़का शोध छात्र संगठन शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर डॉ राहुल राज ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से की मुलाकात
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नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे ब्यूटी इंजेक्शन और एंटीएजिंग ट्रीटमेंट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएस सीओ) ने इस संबंध में लोगों को आगाह करते हुए नोटिस जारी किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन के जरिए नहीं किया जा सकता। संगठन के अनुसार, कॉस्मेटिक्स केवल बाहरी उपयोग के लिए होते हैं और इन्हें शरीर में इंजेक्ट करना नियमों के खिलाफ है।
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यह नोटिस संगठन के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉ. राजीव रघुवंशी ने जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि स्किन व्हाइटनिंग, एंटी-एजिंग और ग्लूटाथियोन जैसे ब्यूटी इंजेक्शन को कॉस्मेटिक उत्पाद के तौर पर बेचने या प्रचारित करने की अनुमति नहीं है। संगठन के मुताबिक, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के तहत कॉस्मेटिक उत्पादों को केवल त्वचा, बाल, नाखून या बाहरी अंगों पर लगाने, छिड़कने या साफ करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीएजिंग के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल इस एक्ट के तहत नहीं आता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्यूटी क्लीनिक, एस्थेटिक सेंटर और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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