नगरपालिका चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, एसडीओ ने दिया बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश

Chhapra: नगर पालिका आम चुनाव 2022 को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद सारण के छपरा नगर निगम एवं विभिन्न नगर पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.

आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर सहित नगर पंचायत क्षेत्र के से विभिन्न भावी प्रत्याशियों के लगे बैनर पोस्टर को हटाया जाने लगा है.

इससे संबंधित पत्र सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी करते हुए सदर छपरा सदर, एकमा, परसा, रिविलगंज जलालपुर एवं माझी के अंचलाधिकारी एवं छपरा नगर, भगवान बाजार, मुफस्सिल, परसा, एकमा, रसूलपुर, रिविलगंज, कोपा, जलालपुर, माझी एवं दाउदपुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है.

साथ ही साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने नगरपालिका आम चुनाव को प्रभावित करने वाले बैनर पोस्टर, फ्लेक्स, होल्डिंग्स सहित अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने का निर्देश देते हुए प्रतिवेदन देने का आदेश जारी किया गया है.

शनिवार को इस आदेश के जारी होने के साथ ही छपरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मार्गो पर बिजली के खंभों से बैनर पोस्टर हटाने का कार्य दिखा. नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बिजली के खंभों होर्डिंग से बैनर पोस्टर को हटाया गया.

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नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, नही होंगे यह काम

Chhapra : राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के अधिसूचना के अनुसार छपरा नगर निगम, नगर पंचायत रिविलगंज, नगर पंचायत मांझी, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार के पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी गई है अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 09.09.2022 से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है तथा विभिन्न अभ्यर्थियों, प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित, आतंकित किये जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित, असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। उक्त बाते जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गयी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण को रोकने लिए निर्देश पूर्व से लागू है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये है। जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सारण के द्वारा अरुण कुमार सिंह, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, छपरा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छपरा सदर अनुमण्डल अवस्थित छपरा नगर निगम, नगर पंचायत रिविलगंज, नगर पंचायत मांझी, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत एकमा बाजार एवं नगर पंचायत परसा बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निदेश दे दिया गया है।

अनुमंडाधिकारी सदर छपरा के द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नही होगी। यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय, महाविद्यालय में जाने वाले छात्र, छात्राओं एवं कर्तव्य तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नही करेंगे। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नही होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा कराने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेंगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटों आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमान जनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नही लिखेगें, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगें तथा नहीं भड़कायेगें। कोई व्यक्ति मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नही करेंगे। सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन, इस प्रकार का कोई कार्य आयोजन नही करेगें जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने लिए जारी दिशा-निर्देश के विरुद्ध हो।

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रेल मंत्री से मिलकर सांसद सिग्रीवाल ने पटना के लिए ईएमयू और ट्रेनों के ठहराव को लेकर सौंपा पत्र

Chhapra: महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में रेल से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों एवं विभिन्न ट्रेनों के ठराव के सम्बन्ध में विशेष अनुरोध किया. साथ ही उन्हें एक पत्र भी सौपा.

श्री सिग्रीवाल ने अपने क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ पटना के लिए नई ट्रेन चलाने का भी आग्रह किया है.

1.एकमा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-02530-02529 (लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस), 05910-05909 (अवध-असम एक्सप्रेस) एवं 05204-05203 (बरौनी लखनऊ) का पुन : ठहराव कराया जाये l

2.एकमा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-14618 (अमृतसर जन सेवा एक्सप्रेस) का ठहराव तो है लेकिन इसी गाड़ी का UP में गाड़ी संख्या- 14617 का ठहराव नहीं है l इसलिए एकमा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या- 14617 का ठहराव कराया जाये ।

3.राजापट्टी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-05079-05080 एवं 05113-05114 का ठहराव कराया जाये।

4.दाउदपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-15027-15028 (मौर्य एक्सप्रेस) का ठहराव कराया जाये ।

5. श्याम कौड़िया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या-05079-05080 का ठहराव कराया जाये ।

6. महराजगंज और चैनवा रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे के खाली पड़ी भूमि पर रेक यार्ड निर्माण कराया जाये l

7. एकमा और महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर पूर्व से चल रहे सौंदयीकरण और विकासात्मक कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाये ।

8. एकमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-1 की लम्बाई बढ़ाया जाये ।

9. महेन्द्रनाथ हाल्ट रेलवे स्टेशन पर यात्री शेड एवं शौचालय का निर्माण कराया जाये तथा पेयजल की सुविधा प्रदान कर प्लेटफार्म की उच्चाई और लम्बाई भी बढ़ाया जाये ।

10.छपरा,बलिया और वाराणसी रेल मार्ग का दोहरीकरण कार्य के क्रम में मांझी में बन रहे रेलवे पुल का जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए इस रेल खंड पर रेलों का संचालन शीघ्र आरम्भ कराया जाये ।

11. सिवान भाया दुरौंदा, महराजगंज, मशरक, छपरा ग्रामीण जं० होते हुए पाटलीपुत्रा या पटना जं० तक एक जोड़ी नई रेल गाड़ी का संचालन आफिसियल समय के अनुसार कराया जाये।

12.गोरखपुर, सिवान, दुरौंदा, एकमा, दाउदपुर, कोपा, छपरा होते पाटलिपुत्रा या पटना जं० तक एक जोड़ी डी.एम.यू/ई.एम.यू ट्रेन का संचालन आफिसियल समयनुसार कराया जाये ।

13.बंगरा में हाल्ट स्टेशन बनाया जाये ।

14. पूर्व से चल रहे सीवान से समस्तीपुर तक की रेल गाड़ी संख्या-55021/55022 का पुनः संचालन कराया जाये ।

श्री सिग्रीवाल ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि जनहित एवं रेल यात्री हित में संसदीय क्षेत्र के उपर्युक्त सभी कार्यों को संम्पन कराने तथा ट्रेनों के ठहराव के सम्बन्ध में कृपया अपने स्तर से शीघ्र आवश्यक आदेश निर्देश दिया जाए जिससे की जनता को लाभ हो सकें।

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नगरपालिका चुनाव 2022 में फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से रखी जायेगी बोगस वोटरों पर नजर

Chhapra: चुनाव की प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा से नए प्रयोग करता रहा है. इस बार नगर पालिका चुनाव 2022 में भी ऐसा ही एक नया प्रयोग होने जा रहा है.

सारण जिला में 9 नगर निकाय और एक नगर निगम में चुनाव होने हैं. ऐसे में अधिसूचना की जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम सारण डा गगन ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग बोगस मतदाता को पहचानने के लिए नया प्रयोग कर रहा है. जिसके तहत सभी बूथों पर फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से बोगस वोटर पर नजर रखी जायेगी. उन्होंने बताया कि ये सिस्टम सभी बूथों पर लगाया जाएगा जो कंट्रोल रूम से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा रहेगा. जिससे बोगस वोटर को पहचाना जायेगा और उन्हें मतदान करने से रोका जाएगा.

ऐसे प्रयोग से चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष संपन्न कराने में सहायता मिलेगी.

उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के लिए आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू किया है. जिसका शत प्रतिशत पालन करना प्रत्याशियों के लिए जरूरी है. साथ ही इसकी निगरानी के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है.

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Chhapra: नगरपालिका चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी हो गई है जिसके साथ ही प्रशासन सक्रिय हो गया है.

एडीएम डॉ गगन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग से मिले चुनाव आचार संहिता के निर्देशों को अक्षरशः पालन कराई जाएगी.

उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए. किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इसके साथ ही नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर / बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है.

अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है. कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अंदर होगा.

मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनातअधिकारियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए.

वहीं मतदान केन्द्र / मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए. चूँकि वर्त्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए.

पढ़िए और क्या हैं चुनाव आयोग के निर्देश

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गड़खा में करंट लगने से पति पत्नी की मौत

गड़खा: थाना क्षेत्र के मीरपुर जुवरा पंचायत स्थित टहल टोला गांव में विद्युत स्पर्शाघात से दो लोगो की मौत हो गई. मृतक संतोष राय का पुत्र रंजित कुमार और पुत्रवधु सुमिता देवी बताई जाती है.

घटना को लेकर बताया जाता है कि विगत रात्रि घर के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने चले गए. तभी अचानक वह बिजली के तार की चपेट में आ गए. जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वही इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

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छपरा नगर निगम के साथ कोपा, मशरक और मांझी में 20 अक्टूबर को मतदान, गिनती 22 को

Chhapra: नगर पालिका आम चुनाव 2022 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में दो चरणों में नगर पालिका आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.

जारी अधिसूचना के अनुसार छपरा नगर निगम में चुनाव द्वितीय चरण में 20 अक्टूबर को संपन्न कराया जाएगा. इसके साथ-साथ सारण जिले के नवगठित कोपा, मसरख एवं माझी में भी द्वितीय चरण के तहत 20 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी.

द्वितीय चरण में सारण जिले के छपरा नगर निगम, नगर पंचायत कोपा, नगर पंचायत मसरख एवं नगर पंचायत माझी में चुनाव को लेकर प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16 सितंबर को किया जाएगा. इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी आगामी 16 सितंबर से 24 सितंबर तक द्वितीय चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कराएंगे.

वही दर्ज नामांकन पत्रों की संवीक्षा 25 एवं 26 सितंबर को की जाएगी. नामांकन पत्रों की जांच उपरांत 27 से 29 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं.

वही अंतिम रूप से सूची का प्रकाशन एवं सिंबल 30 सितंबर को प्रदान किया जाएगा जिसके बाद प्रत्याशी क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे.

द्वितीय चरण में 20 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा जो सुबह 7:00 बजे से लेकर संध्या 5:00 तक कराया जाएगा वहीं द्वितीय चरण के मतों की गणना 22 अक्टूबर को की जाएगी.

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Patna: नगरपालिका आम चुनाव 2022 को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने नगर पालिका आम चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि नगर पालिका आम चुनाव दो चरणों में राज्य में आयोजित किए जाएंगे.

प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर एवं द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न कराई जाएगी.

श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य के 224 नगर पालिका में इस चुनाव को आयोजित किया जा रहा है. जिसमे 21 नवगठित नगरपालिका भी शामिल है. प्रथम चरण के तहत 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मतदान की प्रक्रिया में 37 जिलों के 68 नगर निगम एवं 88 नगर पंचायत क्षेत्र शामिल होंगे. वही प्रथम चरण की मतगणना 12 अक्टूबर को संपन्न कराई जाएगी.

इसके साथ ही द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को कराया जाएगा. जिसमें 23 जिलों के 17 नगर निगम क्षेत्र एवं नगर पंचायत के 49 क्षेत्र शामिल होंगे.

राज्य चुनाव आयुक्त श्री प्रसाद ने इन चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. साथी इस में शामिल होने वाले महिला एवं पुरुष मतदाताओं के साथ-साथ अन्य कई चुनाव संबंधी जानकारियां दी हैं.

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राज्य के 224 नगरपालिका क्षेत्रों में दो चरण में चुनाव, 10 एवं 20 अक्टूबर को मतदान

Patna: नगरपालिका आम चुनाव 2022 को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने नगर पालिका आम चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि नगर पालिका आम चुनाव दो चरणों में राज्य में आयोजित किए जाएंगे.

प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर एवं द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न कराई जाएगी.

श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य के 224 नगर पालिका में इस चुनाव को आयोजित किया जा रहा है. जिसमे 21 नवगठित नगरपालिका भी शामिल है. प्रथम चरण के तहत 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मतदान की प्रक्रिया में 37 जिलों के 68 नगर निगम एवं 88 नगर पंचायत क्षेत्र शामिल होंगे. वही प्रथम चरण की मतगणना 12 अक्टूबर को संपन्न कराई जाएगी.

इसके साथ ही द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को कराया जाएगा. जिसमें 23 जिलों के 17 नगर निगम क्षेत्र एवं नगर पंचायत के 49 क्षेत्र शामिल होंगे.

राज्य चुनाव आयुक्त श्री प्रसाद ने इन चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. साथी इस में शामिल होने वाले महिला एवं पुरुष मतदाताओं के साथ-साथ अन्य कई चुनाव संबंधी जानकारियां दी हैं.

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Chhapra: सारण जिले के रिविलगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रंजन कुमार छपरा शहर स्थित अपने किराए के मकान में मृत पाए गए हैं. पुलिस ने उनके शव को कब्जे मेंलेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार वे छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रामकृष्णपुरी कॉलोनी में किराये के मकान में रहते थे. जहां सुबह नौकरानी के द्वारा बार बार दरवाजा बजाए जाने के बाद भी नही खोलने पर मकान मालिक को जानकारी दी गयी. जिसके बाद रिविलगंज नगर पंचायत के कर्मी भी पहुंचे और भगवान बाजार थाना को सूचना दी गयी.

पुलिस ने बढ़ई की सहायता से दरवाजा को तोड़ा तो पाया कि कार्यपालक पदाधिकारी बिस्तर पर सोए हुए है. बार बार आवाज़ देने पर भी कोई हलचल नही होने पर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार 6 से 7 घंटे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. 

रिविलगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि मुकेश यादव ने बताया कि विगत 2 माह पूर्व ही कार्यपालक पदधिकारी के रूप में रंजन कुमार ने पदभार ग्रहण किया था. सुबह में सूचना मिली कि दरवाजा नहीं खोल रहे हैं. जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और पुलिस की सहायता से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजन भी छपरा पहुंच गए हैं. वे पटना जिले के अशोक नगर निवासी रामेश्वर कुमार सिंह के पुत्र थें. परिवार में उनकी पत्नी, बीटा बेटी, दामाद हैं.  

पुलिस मामले की जांच में जुटी है. शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है.

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Chhapra: नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर पद के आरक्षण को लेकर लोगों की संकाए अब समाप्त हो चुकी है. विगत दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने छपरा नगर निगम के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दिया है. जिसके अनुसार दोनों ही पद सामान्य अनारक्षित है. यानि की कोई भी जाति समुदाय के लोग प्रत्याशी बनकर अपना भाग्य आजमा सकते है.

गुरुवार को इस सूची के जारी होने के साथ ही कई भावी प्रत्याशियों के माथे पर सिकन दिखने लगी वही कई प्रत्याशियों के भाग्य के दरवाजे खुल गए. विगत कई महीनो से मेयर और डिप्टी मेयर सीट के आरक्षण को लेकर उहापोह की स्थिति थी. आलम ऐसा था कि कई भावी प्रत्याशी जनता के बीच भी नही जा रहे थे कारण यह था कि वह मेहनत करें और अंत में आरक्षण लागू हो जाने से वह चुनाव लडने से भी वंचित हो जाए. इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग के आदेश का इंतजार करना ही बेहतर समझा. इस आरक्षण सूची के आने के साथ अब वैसे उम्मीदवारों लॉटरी लग गई है. एकाएक वैसे उम्मीदवार क्षेत्र में लगातार पसीना बहा रहे है. अब इनकी तादाद भी बढ़ गई है.

उधर महीनों से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर मेयर और उप मेयर सीट शत प्रतिशत आरक्षित होने और अपनी दावेदारी मजबूत होने का स्वप्न देखने वाले उम्मीदवारों के चेहरे पर सिकन दिखने लगी है. आरक्षित पद पर अपनी मजबूत दावेदारी की आस पर निर्वाचन आयोग की आरक्षण सूची रेगिस्तान में बाढ़ की तरह है. जो मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर अपनी मजबूत दावेदारी का आंकलन कर कुछ प्रतिशत तक संतुष्ट थे ऐसे में यह संतुष्टि अब सिकन में बदल गई है. इन भावी प्रत्याशियों के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़े मतलब आरक्षण सूची जारी नही हुई की उम्मीद का घड़ा डगमगाने लगा. नगर निगम चुनाव की कसक ऐसी कि कई भावी प्रत्याशियों ने खुद के साथ अपनी पत्नी को भी प्रत्याशी घोषित कर मैदान में डटे हुए थे. आरक्षण लागू हुआ और पद महिला के लिए रिजर्व होगा तो हम नही पत्नी सही लेकिन दावेदारी रहेगी. ऐसे में इस आरक्षण सूची ने महिला पुरुष दोनों को मौका दे दिया है.

छपरा नगर निगम का चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नही हुई है. लेकिन मतदाता सूची निर्माण, चुनाव में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीन, मतदान कर्मियो को आवश्यकता सहित कई कार्यों को लेकर प्रशासनिक सक्रियता जोरो पर है.

उधर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद से ज्यादा उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर के दिख रहे है. जब सीट सामान्य हो चुका है तो आचनक से कई नए चेहरे भी दावेदार बन गई है. ऐसे में यह चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा. जिसमे प्रत्याशियों की भरमार होगी.

बहरहाल नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के भावी प्रत्याशी अब क्षेत्र में पसीना बहा रहे है. कल तक जो अपने घरों में रहते थे अब वे लोगों से घर घर जाकर मिल रहे है. हालांकि वह उन इलाकों में जाने से कतरा रहे है जहां रहने वाले लोग विगत कई वर्षों से जलजमाव, गन्दगी, सड़क, जैसे मुद्दे जवलंत मुद्दो पर जनता उन्हें घेरने वाली है. भावी प्रत्याशियों की टीम द्वारा पहले ही उन क्षेत्रों का चयन कर लिया जा रहा है जहां सड़क, जलजमाव, गंदगी नही हो जिससे कि जनता के संपर्क अभियान के दौरान मतदाताओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़े.

बहरहाल निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण सूची जारी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि दशहरा, दीपावली, छठ जैसे पर्व -त्योहारों के बाद नवंबर या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी.

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Chhapra: नगर निगम चुनाव 2022 में वार्डों में आरक्षण कोटि की स्थिति जानिए, छपरा नगर निगम के 45 वार्डों में आरक्षण कोटि के अनुसार देखिए पूरी सूची, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह पूर्व के अनुसार ही रहेगा.

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