72 शिक्षक सहित डीपीओ और विभागीय कर्मचारी पर धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा

72 शिक्षक सहित डीपीओ और विभागीय कर्मचारी पर धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा

सुपौल : जिले में बिना आदेश के पुनर्नियोजन कर वेतन देने के एक मामले में शिक्षक और विभाग के पदाधिकारी पर धोखाधड़ी और सरकारी राशि के दुरुपयोग मामले में सदर थाना में केस दर्ज किया गया है.

बताते चले कि इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राहुल चंद चौधरी द्वारा थाना को आवेदन दिया गया था. जिसमे मामला जिला संवर्ग के 72 सेवानिवृत्त शिक्षकों को बिना जांच पड़ताल किए वेतन भुगतान किए जाने का है. जिसमें तत्कालीन डीपीओ अमर भूषण ने बिना किसी विभागीय आदेश के 72 सेवानिवृत्त शिक्षकों को न सिर्फ पुनर्नियोजन कर दिया गया बल्कि इन शिक्षकों के बीच कार्यरत समय का वेतन भुगतान करने तक का आदेश दे दिया. जिसके कारण ये शिक्षक अकार्यरत रहने के बाद भी इस दौरान का वेतन पाने में सफल रहे.

पत्र में कहा गया है कि डीपीओ द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को बिना उसके मामले की अलग अलग जांच किए हुए और बिना यह देखे हुए कि इस मामले में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित है या नहीं इन सभी शिक्षकों को उनके द्वारा एक समान मानते हुए गलत तरीके से पुनर्नियोजन का आदेश पारित कर वर्ष 2016-17 तथा 2017-2018 में उनके वेतनादि का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया. इस कारण 3,55,96,817 रुपए की क्षति हुई है.

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें