छपरा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो व्यक्ति को 25-25 साल की सजा
Chhapra: पॉस्को न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह डीजे सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72/2020 के पोस्को एक्ट में दिघवारा थाना मानपुर निवासी दिलीप राय और विनय राय को पॉस्को की धारा 6 के अंतर्गत 25 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही एक एक लाख अर्थदंड भी लगाया है। नहीं देने पर 1 वर्ष कारावास की सजा बढ़ जाएगी।
वही बिहार सरकार पीड़ित सहायता राशि के अंतर्गत 4 लाख 50 हज़ार देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन सह विशेष पॉस्को लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में पक्ष रखा है और 8 गवाहों की गवाही कराई गई बताते चलें कि 11 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।