सारण, 12 मार्च (हि.स.)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के तत्वावधान में जिला उद्योग केंद्र में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि इस योजना के तहत नया उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दस लाख रुपये तक की सहायता राशि, ऋण एवं अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ यूडीआईडी कार्ड धारक हो, लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच तथा शैक्षणिक योग्यता कम-से-कम इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होनी चाहिए।इच्छुक लाभार्थी उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने उपस्थित दिव्यांगजनों की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।















