नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद देश की न्यायपालिका पर भरोसा जताया। वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने शनिवार को यहां न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा है और वह सरकार के निर्देशों पर यह सब कर रही है। इसलिए यह उचित नहीं है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वह हमेशा यहीं रहेंगे और जरूरत पड़ने पर सभी सवालों के जवाब देते रहेंगे। वेनेजुएला भूकंप : भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ के तहत राहत सामग्री लेकर रवाना हुए वायुसेना के दो विमान उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोट्रा ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक जमानती मुचलके पर राहत दी। सद्दगुरु जग्गी वासुदेव पटना तीन दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा
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नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद देश की न्यायपालिका पर भरोसा जताया। वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
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जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने शनिवार को यहां न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा है और वह सरकार के निर्देशों पर यह सब कर रही है। इसलिए यह उचित नहीं है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वह हमेशा यहीं रहेंगे और जरूरत पड़ने पर सभी सवालों के जवाब देते रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोट्रा ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक जमानती मुचलके पर राहत दी।
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